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    गैर इरादतन हत्या में गुजैनी पुलिस की फाइनल रिपोर्ट खारिज:कानपुर में राजमिस्त्री की छत से गिरकर मौत हुई थी, दोबारा जांच के आदेश

    4 hours ago

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    कानपुर में गैर इरादतन हत्या के एक मामले में सीजेएम कोर्ट ने पुलिस की फाइनल रिपोर्ट खारिज कर दी है। सीजेएम सूरज मिश्रा की अदालत ने दाखिल फाइनल रिपोर्ट को अस्वीकार करते हुए मामले की दोबारा जांच कराने का निर्देश दिया है। घटना 8 अप्रैल 2024 की है, जब गुजैनी थाना क्षेत्र में एक राजमिस्त्री की छत से गिरकर मौत हो गई थी। इस घटना के बाद मृतक की पत्नी ने मकान मालिक और एक अन्य राजमिस्त्री के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। मृतक की पहचान हमीरपुर जिले के ललपुरा क्षेत्र के करी पारा गांव निवासी लल्लू उर्फ अजय के रूप में हुई थी। वह अपनी पत्नी करिश्मा के साथ पिपौरी स्थित सोनू के मकान में किराए पर रहता था। मकान मालिक पर लगाए थे गंभीर आरोप पत्नी करिश्मा के अनुसार, उनके पति मोहम्मद आसिम के मकान में निर्माण कार्य कर रहे थे। आरोप है कि 8 अप्रैल को आसिम उन्हें घर से अपने साथ ले गया, जिसके बाद सूचना मिली कि वह छत से गिर गए हैं। हैलट अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। करिश्मा ने मकान मालिक मोहम्मद आसिम और अन्य राजमिस्त्री दीना पर साजिश के तहत हत्या कर शव छत से फेंकने का आरोप लगाया था। गुजैनी पुलिस ने मामले में गैर इरादतन हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन बाद में फाइनल रिपोर्ट लगा दी। अब कोर्ट ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दोबारा जांच के आदेश दिए हैं।
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