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    गौतमबुद्धनगर में 13 दिन लागू रहेगी धारा 163:बिना अनुमति जुलूस-सभा पर रोक, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फैसला

    8 hours ago

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    गौतमबुद्धनगर में आगामी त्योहारों को देखते हुए जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू कर दी गई है। यह आदेश 23 अगस्त से 4 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान बिना अनुमति जुलूस, प्रदर्शन, सभा या भीड़ जुटाने पर रोक रहेगी। पुलिस-प्रशासन ने आगामी त्योहारों के दौरान शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया है। ईद मिलाद-उन-नबी, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी को देखते हुए संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है। लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी नियम धारा 163 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी आयोजन के लिए संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों से पूर्व अनुमति लेना जरूरी होगा। बिना अनुमति किसी तरह का जुलूस, प्रदर्शन, सभा या सामूहिक आयोजन नहीं किया जा सकेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर भी निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि धारा 163 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने जिले के लोगों से सभी त्योहारों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने की अपील की है। साथ ही बिना अनुमति किसी भी तरह के जुलूस, प्रदर्शन या सामूहिक आयोजन से बचने के निर्देश दिए गए हैं।
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