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    हाईकोर्ट ने पिछड़ा वर्ग आयोग गठन पर मांगा जवाब:प्रमुख सचिव पंचायती राज के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुनवाई

    1 hour ago

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    इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्रमुख सचिव पंचायती राज से जवाब मांगा है। यह जवाब पंचायत चुनाव से पहले पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन न होने के संबंध में दाखिल एक अवमानना याचिका पर मांगा गया है। न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की एकल पीठ ने स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव की अवमानना याचिका पर यह आदेश पारित किया। याचिका में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन न होने पर अवमानना की कार्यवाही चलाने की मांग की गई है। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 19 मई की तिथि निर्धारित की है। याचिका में 4 फरवरी 2026 के हाईकोर्ट के एक आदेश का हवाला दिया गया है। उस समय मामले में सुनवाई के समय राज्य सरकार ने न्यायालय को बताया था कि पंचायत चुनाव से पूर्व पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर लिया जाएगा। साथ ही, संबंधित कानून के तहत उक्त आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही ओबीसी आरक्षण लागू किया जाएगा। सरकार के इस जवाब के आधार पर न्यायालय ने संबंधित याचिका को निस्तारित कर दिया था। वर्तमान अवमानना याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त बयान देने के बावजूद अब तक उक्त आयोग का गठन नहीं किया गया है। याचिका में सर्वोच्च न्यायालय के जयश्री लक्ष्मण राव पाटील मामले का भी उल्लेख है, जिसमें समर्पित आयोग का गठन कर उसके सर्वेक्षण व रिपोर्ट के आधार पर ही स्थानीय चुनावों में आरक्षण लागू करने का आदेश दिया गया था।
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