Search…

    Saved articles

    You have not yet added any article to your bookmarks!

    Browse articles

    GDPR Compliance

    We use cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, Privacy Policies, and Terms of Service.

    Top trending News
    bharathunt
    bharathunt

    हाईकोर्ट ने पेट्रोल पंप आवंटन रद्द करना विधि विरुद्ध बताया:सिर्फ टाइपिंग गलती के आधार पर रद्द करने का आदेश निरस्त

    5 hours ago

    1

    0

    इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि केवल टाइपिंग की गलती के आधार पर पेट्रोल पंप का आवंटन रद्द करना विधि विरुद्ध है। न्यायालय ने भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) द्वारा जारी संबंधित आदेश को निरस्त कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ और न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने राघवेंद्र अवस्थी द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए पारित किया। याची राघवेंद्र अवस्थी को हरदोई जिले में पेट्रोल पंप स्थापित करने के लिए वर्ष 2020 में लेटर ऑफ इंटेंट (LOI) जारी किया गया था। अवस्थी ने सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली थीं और इस पर काफी धनराशि भी खर्च की थी। हालांकि, वर्ष 2022 में कंपनी ने अचानक यह कहते हुए LOI रद्द कर दिया कि विज्ञापन में सड़क का प्रकार 'मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड' (MDR) की जगह 'अन्य जिला सड़क' (ODR) होना चाहिए था। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि यह केवल एक टाइपिंग त्रुटि थी और स्थान की पहचान को लेकर कोई वास्तविक विवाद मौजूद नहीं था।
    Click here to Read more
    Prev Article
    यूपी कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने घायल जीआरपी सिपाही से की मुलाकात:परिजनों को दी आर्थिक मदद, पत्नी को सरकारी नौकरी और एक करोड़ देने की मांग
    Next Article
    कानपुर की 10 बड़ी खबरें, VIDEO में:किडनी बेचने वाला MBA स्टूटेंड गर्लफ्रेंड के सामने रोया; महिला बैंककर्मी को सड़क पर घसीटा

    Related न्यूज Updates:

    Comments (0)

      Leave a Comment