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    हापुड़ में महिला से छेड़छाड़ के दोषी को सजा:दुष्कर्म के प्रयास का आरोप से बरी, 6500 रुपए का अर्थदंड लगाया

    2 hours ago

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    हापुड़ में दुष्कर्म के प्रयास से जुड़े एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय की न्यायाधीश मिताली गोविंद राव ने शुक्रवार को आरोपी चमन को दोषी करार दिया। न्यायालय ने उसे घर में घुसकर महिला से छेड़छाड़, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में चार साल के सश्रम कारावास और 6,500 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह मामला साल 2018 का है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) करुणा नागर ने बताया कि 15 मई 2018 को थाना धौलाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता ने बताया कि 14 मई 2018 की रात करीब 10 बजे वह अपने घर की बैठक में टीवी देख रही थी। उस समय उसका पति काम पर बाहर था और बच्चे छत पर सो रहे थे। इसी दौरान गांव पिपलेड़ा निवासी चमन उसके घर में घुस आया। आरोपी ने महिला से छेड़छाड़ की, उसे खींचकर कमरे में ले गया और उसके शरीर पर मुंह से काटा। उसने महिला के दोनों हाथ दुपट्टे से बांध दिए और दुष्कर्म का प्रयास किया। पीड़िता की चीख सुनकर उसकी पुत्री नीचे आई और शोर मचाकर पड़ोसियों को बुलाया। लोगों के आने पर आरोपी हत्या की धमकी देकर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी चमन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म), 452 (घर में अनाधिकार प्रवेश), 354 (छेड़छाड़), 354क (यौन उत्पीड़न), 324 (खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता करुणा नागर ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम ने शुक्रवार को मुकदमे में सजा सुनाई। न्यायालय ने आरोपी चमन को दोषी मानते हुए कुल चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अतिरिक्त, 6,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
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