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    हिस्ट्रीशीटर वाहिद इकबाल की 1 करोड़ की संपत्ति कुर्क:गैंगस्टर समेत 21 आपराधिक मामले विभिन्न थानों में दर्ज

    11 hours ago

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    मिर्जापुर पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर गैंग लीडर वाहिद इकबाल की अवैध रूप से अर्जित अचल संपत्ति को रविवार को कुर्क किया। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर की गई है। पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक के निर्देश पर अपराधियों की धरपकड़ और हिस्ट्रीशीटरों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। यह कुर्की कार्रवाई 22 फरवरी 2026 को थाना कोतवाली शहर में उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम के तहत पंजीकृत एक मामले से संबंधित है। आरोपी वाहिद इकबाल, पुत्र वकील अहमद, निवासी नागकुंड गजिया कंतित, विंध्याचल की 600 वर्गफीट अचल संपत्ति (आराजी संख्या 1602, रकबा 0.531 हे0 में से) कुर्क की गई है। इस संपत्ति की अनुमानित कीमत लगभग 1 करोड़ रुपये आंकी गई है, जिसे अपराध और समाज विरोधी गतिविधियों से अर्जित किया गया था। वाहिद इकबाल के खिलाफ वर्ष 2004 से 2025 के बीच कोतवाली शहर और कोतवाली कटरा थानों में कुल 21 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन मामलों में चोरी, घर में घुसकर चोरी, लूट, एनडीपीएस एक्ट, एससी/एसटी एक्ट और गैंगस्टर एक्ट जैसी गंभीर धाराएं शामिल हैं। इनमें भारतीय दंड संहिता की धारा 380, 411, 457, 413, 460, 452, 323, 504, 506, एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21, एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1) और उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम की धारा 3(1) प्रमुख हैं। सीओ सिटी विवेक जावला ने बताया कि आरोपी लंबे समय से एक संगठित गिरोह चलाकर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त था। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि जनपद में माफिया, गैंगस्टर और संगठित अपराधियों के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा। अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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