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    हत्या के प्रयास में आरोपी को 10 साल की सजा:मुरादाबाद कोर्ट ने 4 हजार का जुर्माना भी लगाया, ‘कन्विक्शन अभियान’ के तहत फैसला

    11 hours ago

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    मुरादाबाद में हत्या के प्रयास के एक मामले में अभियुक्त राजीव उर्फ गंगाशरण को न्यायालय ने 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 4 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ‘कन्विक्शन (दोषसिद्ध) अभियान’ के तहत आया है। यह मामला कटघर थाना क्षेत्र के मुकदमा संख्या 570/2016 से संबंधित है। घटना 12 जून 2016 को रफातपुर रोड हाईवे अंडरपास, चौकी काशीपुर तिराहा के पास हुई थी। पुलिस के अनुसार, मामले में हत्या के प्रयास सहित कई गंभीर धाराएं लगाई गई थीं। अभियुक्त राजीव उर्फ गंगाशरण पुत्र नन्हेलाल रामपुर के गंज थाना क्षेत्र का निवासी है। उस पर धारा 307 (हत्या का प्रयास) के अलावा 398, 401, 411, 420, 467, 468 और 471 के तहत आरोप तय किए गए थे। पुलिस के साथ मुठभेड़ के दौरान उसके कब्जे से दो नंबर प्लेट और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई थी। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-02 कृष्ण कुमार की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी ब्रजराज सिंह ने प्रभावी पैरवी की। विवेचक उपनिरीक्षक राजाराम यादव और पैरोकार हेड कांस्टेबल शेरसिंह रहे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद के निर्देशन में अभियोजन और पुलिस की सशक्त पैरवी के चलते अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कारावास और 4 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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