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    हत्या के प्रयास में पांच को 10 साल जेल:बलिया कोर्ट ने 1.56-1.56 लाख का जुर्माना लगाया, ऑपरेशन कनविक्शन से मिली सजा

    3 hours ago

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    बलिया में एक न्यायालय ने हत्या के प्रयास के मामले में पांच अभियुक्तों को दोषी ठहराया है। अदालत ने सभी पांचों को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक अभियुक्त पर 1 लाख 56 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह फैसला पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे अभियान “ऑपरेशन कनविक्शन” के तहत मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप आया है। बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के कारण थाना सिकंदरपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0- 546/2015 (धारा 307, 325, 323, 147, 148, 149 भादवि) से संबंधित इस प्रकरण में सजा सुनाई गई। दोषी ठहराए गए अभियुक्तों में रिपुंजय राय उर्फ मनजय राय पुत्र सहजानंद राय, नीरज राय पुत्र निर्मल राय, गिरजा किशोर राय पुत्र स्व. गणेश राज, राजेंद्र राय पुत्र स्व. गणेश राय और रजनीश उर्फ सोनू राय पुत्र रामनाथ राय शामिल हैं। ये सभी बनरहा, थाना सिकंदरपुर, जनपद बलिया के निवासी हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि अभियुक्त अर्थदंड का भुगतान नहीं करते हैं, तो उन्हें दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। विवेचना और विचारण के दौरान अभियुक्तों द्वारा जेल में बिताई गई अवधि को अधिरोपित कारावास की सजा में समायोजित किया जाएगा। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इस मामले में अभियोजन अधिकारी डीजीसी संजीव कुमार सिंह थे।
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