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    हत्या के दोषी को गैंगस्टर में 5 साल की सजा:अलीगढ़ में 13 साल के बच्चे की हत्या में लगाया गया था गैंगस्टर

    12 hours ago

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    अलीगढ़ में 13 साल के युग अग्रवाल के अपहरण और हत्या के मामले में दोषी को 5 साल की सजा सुनाई गई। उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर उसे 3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामले की जानकारी एडीजीसी रघुवंश शर्मा ने दी। अदालत ने सजा तय करते समय पहले जेल में बिताई गई अवधि को समायोजित करने का भी आदेश दिया। गिरोह बनाकर अपहरण और हत्या का आरोप अभियोजन के मुताबिक, देहलीगेट थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में नाबालिग लड़के और गगन गुप्ता पर संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक और भौतिक लाभ के लिए अपहरण, फिरौती और हत्या जैसे गंभीर अपराध करने का आरोप था। पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट ने गैंगचार्ट को मंजूरी दी थी। अभियोजन का कहना था कि गिरोह के आतंक के कारण लोग उसके खिलाफ शिकायत करने और गवाही देने से डरते थे। फिरौती नहीं मिली तो युग की हत्या कर दी मामले के मुताबिक, संगीता अग्रवाल के 13 साल के बेटे युग अग्रवाल का अपहरण कर 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। रकम नहीं मिलने पर उसकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 9 अगस्त 2024 को विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग को हत्या के मामले में 20 साल की सजा और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। साक्ष्य मिटाने के मामले में भी उसे 7 साल की जेल और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा मिली थी। बचाव पक्ष ने कम सजा देने की मांग की गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में बचाव पक्ष ने आरोपी की उम्र, सुधार की संभावना और अन्य मामलों में मिली राहत का हवाला देकर कम सजा देने की मांग की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें और कानूनी प्रावधानों पर विचार करने के बाद आरोपी को दोषी ठहराया।
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