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    हाथरस भगदड़ मामले में कांस्टेबल की गवाही:ट्रैफिक कंट्रोल में लगी थी कांस्टेबल की ड्यूटी, भगदड़ में 121 लोगों की हुई थी मौत

    3 hours ago

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    हाथरस भगदड़ मामले में आज गुरुवार को न्यायालय में सुनवाई हुई। इस दौरान एक कांस्टेबल अंकुर शर्मा की गवाही दर्ज की गई। यह घटना 2 जुलाई 2024 को सिकंद्राराऊ क्षेत्र के फुलरई मुगलगढ़ी गांव में 'भोले बाबा' के सत्संग के समापन के बाद हुई थी, जिसमें सरकारी आंकड़ों के अनुसार 121 लोगों की मौत हो गई थी और 150 से अधिक श्रद्धालु घायल हुए थे। आरोपी पक्ष की अधिवक्ता मुन्ना सिंह पुंडीर एडवोकेट के मुताबिक गवाही के दौरान कांस्टेबल अंकुर शर्मा ने बताया कि घटना के समय वह सिकंद्राराऊ की पोरा चौकी में तैनात था और उसकी ड्यूटी यातायात व्यवस्था में लगी थी। वर्तमान में वह अभियोजन कार्यालय में कार्यरत है। अधिवक्ता मुन्ना सिंह के मुताबिक जिरह में कांस्टेबल ने बताया कि उसने किसी को यह उद्घोषणा करते हुए नहीं देखा कि 'भोले बाबा की चरण रज लेकर जाएं' और न ही किसी सेवादार को मारपीट करते हुए देखा था। उसने उस दिन काफी उमस और गर्मी होने की बात भी कही। सभी आरोपियों की हो चुकी है जमानत... पुलिस ने इस मामले में कुल 11 आरोपियों के खिलाफ लगभग 3200 पेज का आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया है, जिसमें 676 गवाहों के बयान शामिल हैं। सभी आरोपियों पर आरोप तय हो चुके हैं और उन्हें जमानत भी मिल चुकी है। आरोपियों में देव प्रकाश मधुकर, मेघ सिंह, मुकेश कुमार, मंजू देवी, मंजू यादव, राम लड़ेते, उपेंद्र सिंह, संजू कुमार, रामप्रकाश शाक्य, दुर्वेश कुमार और दलवीर सिंह शामिल हैं। अधिवक्ता बोले पूरी घटना एक हादसा थी... आरोपी पक्ष के अधिवक्ता मुन्ना सिंह पुंडीर ने बताया कि यह पूरी घटना कोई साजिश नहीं बल्कि एक हादसा था, जो पुलिस और प्रशासन की लापरवाही के कारण हुआ। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इसमें कुछ निर्दोष लोगों को आरोपी बनाया गया है। इस मामले में अगली सुनवाई 26 फरवरी को निर्धारित की गई है।
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