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    Himachal Pradesh Budget 2026: CM सुक्खू का बड़ा ऐलान, वेतन-पेंशन में कोई कटौती नहीं होगी

    3 hours from now

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    हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार का आगामी बजट, जो 21 मार्च को पेश किया जाना है, आत्मनिर्भरता पर आधारित बजट होगा जिसका उद्देश्य समाज के सभी वर्गों का कल्याण करना है। राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) में कमी के बावजूद, इस बजट में सामाजिक योजनाओं, वेतन या पेंशन में कोई कटौती नहीं की जाएगी। शिमला में राज्य सचिवालय में आयोजित विशेष पूर्व-बजट बैठक से पहले मीडियाकर्मियों से बात करते हुए सुक्खू ने कहा कि सरकार बजट तैयार करने और राज्य को धीरे-धीरे वित्तीय आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने के लिए कई परामर्श बैठकें कर रही है। इसे भी पढ़ें: Himachal का 5000 साल पुराना रौलान पर्व, Social Media पर कैसे हुआ Viral? जानें इसकी अनसुनी कहानीमुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी बजट कटौती पर आधारित बजट नहीं होगा। हम समाज के हर वर्ग का ध्यान रखेंगे। कोई भी सामाजिक कल्याण योजना बंद नहीं की जाएगी और सरकारी कर्मचारियों के वेतन या पेंशन में कोई कटौती नहीं होगी। उन्होंने कहा कि 16वें वित्त आयोग द्वारा राजस्व घाटा अनुदान को बंद करने के निर्णय के बाद राज्य वित्तीय दबाव का सामना कर रहा है, जो हिमाचल प्रदेश को लगभग सात दशकों से मिल रहा था।मुख्यमंत्री के अनुसार, इस निर्णय से राज्य को 2026 से 2031 के बीच प्रतिवर्ष 8,000-10,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है, जिससे सरकार के लिए अपने राजस्व संसाधनों को मजबूत करना आवश्यक हो जाता है। सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश के पारिस्थितिक संतुलन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, लेकिन बदले में उसे बहुत कम मुआवजा मिलता है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश प्रतिवर्ष 90,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की राष्ट्र की पारिस्थितिकी की सेवा करता है। यदि हमें व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए वनों की कटाई की अनुमति दी जाती, तो हमें राजस्व घाटा अनुदान की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती। इसे भी पढ़ें: तीसरे कार्यकाल की दूसरी वर्षगाँठ से पहले मोदी सरकार ने कई राज्यों में राज्यपाल पद पर फेरबदल कर दिये बड़े सियासी संकेतउन्होंने आगे कहा कि राज्य को एसजेवीएन, एनएचपीसी और एनटीपीसी जैसी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा स्थापित जलविद्युत परियोजनाओं से केवल 12 प्रतिशत रॉयल्टी मिलती है। उन्होंने कहा कि यदि जलविद्युत परियोजनाएं ऋण-मुक्त हो जाती हैं और राज्य को 50 प्रतिशत रॉयल्टी दी जाती है, तो हिमाचल प्रदेश को आरडीजी सहायता की आवश्यकता नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत उन राज्यों को आरडीजी (अनुसंधान विकास निधि) प्रदान की जाती है जहां राजस्व और व्यय के बीच अंतर होता है।
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