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    Imran Khan की सेहत पर Pakistan Govt का बड़ा दांव, SC के आदेश को दी चुनौती

    11 hours ago

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    पाकिस्तानी सरकार ने बुधवार (19 अगस्त) को सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इलाज के लिए उनकी पसंद के प्राइवेट अस्पताल में भेजने को कहा गया था। इस्लामाबाद में चीफ कमिश्नर के ऑफिस ने इस आदेश की समीक्षा या इसे वापस लेने की मांग करते हुए एक रिव्यू पिटीशन (समीक्षा याचिका) दायर की। सरकार ने यह तर्क देते हुए रिव्यू पिटीशन दायर की कि सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश "भेदभावपूर्ण" था - क्योंकि यह सिर्फ़ खान पर लागू होता था, न कि आम कैदियों पर। इसे भी पढ़ें: Adiala Jail में Imran Khan से मिलीं पत्नी और बहन, Pakistan SC के आदेश से हुआ 9 महीने बाद मिलन संभवकानून मंत्री आज़म तरार ने कहा कि माना जा रहा है कि खान को प्राइवेट अस्पताल में भेजने से एक मिसाल कायम होगी, जिससे सभी दोषी सेहत से जुड़ी समस्याओं के मामले में इसी तरह के इलाज की मांग कर सकेंगे। रिव्यू पिटीशन में इस आदेश को अधिकार-क्षेत्र से बाहर और इसलिए पुनर्विचार के योग्य बताया गया। इसमें यह भी तर्क दिया गया कि आदेश में कानून संबंधी ऐसी गलतियां हैं जो रिकॉर्ड पर साफ तौर पर दिखती हैं और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जेल के नियमों पर ध्यान नहीं दिया।मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे खान की बिगड़ती सेहत को देखते हुए उन्हें रावलपिंडी की अदियाला जेल से इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में 'अगले दो दिनों के अंदर' शिफ्ट करें। उन्हें 16 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई तक वहीं रहना होगा। 73 साल के पूर्व क्रिकेटर और राजनेता खान 2023 से पाकिस्तान की अदियाला जेल में बंद हैं और उन पर कई मामले चल रहे हैं। उनकी पार्टी, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने बार-बार आरोप लगाया है कि अधिकारियों ने उन्हें परिवार के सदस्यों और पार्टी सहयोगियों से मिलने से रोका है और उनकी स्वास्थ्य समस्याओं, जिसमें आंखों की एक बीमारी भी शामिल है, के लिए सही इलाज नहीं दिया है। इसे भी पढ़ें: Shaurya Path: Indian Armed Forces की शौर्य गाथा से उड़ी Pakistan की नींद, रात 2 बजे ISPR ने निकाली भड़ास, मिला तगड़ा जवाबखैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी, जिनके प्रांत में खान की पार्टी की सरकार है, ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री की सेहत के मामले को उतनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए जितनी ज़रूरी है। अफरीदी ने कहा कि हम न तो इमरान खान की सेहत का राजनीतिकरण करते हैं और न ही इमरान खान ने कभी किसी तरह की राहत पाने के लिए अपनी सेहत का मुद्दा उठाया है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश जेल अधिकारियों की उस रिपोर्ट के एक दिन बाद आया जिसमें कहा गया था कि खान का इलाज इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जाने-माने नेत्र रोग विशेषज्ञों ने किया है और उनकी प्रभावित आंख की रोशनी "लगभग सामान्य हो गई है"। मेडिकल रिपोर्ट में खान का ब्लड प्रेशर 140/80 और पल्स रेट 54 बीट प्रति मिनट दर्ज किया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि उनका ECG सामान्य था और छाती में कोई दिक्कत नहीं थी। देशभर की राजनीति, ताज़ा घटनाओं और बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए पढ़ें  National News in Hindi केवल प्रभासाक्षी पर।
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