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    इटावा में एनडीपीएस एक्ट के दोषी को 10 साल कैद:चार साल पुराने मादक पदार्थ तस्करी मामले में अदालत का फैसला

    2 hours ago

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    इटावा की विशेष एनडीपीएस अदालत ने चार साल पुराने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में अहम फैसला सुनाते हुए एक आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोष सिद्ध होने पर आरोपी को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले का दूसरा आरोपी सुनवाई के दौरान ही मौत का शिकार हो गया था। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट सुनीता शर्मा की अदालत में इस मामले की सुनवाई चल रही थी। सरकार की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता योगेंद्र सिंह परिहार ने पैरवी की। अदालत में पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने सुमित कश्यप उर्फ कन्नू को दोषी करार दिया और उसे दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही अदालत ने उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। ग्वालियर बाइपास पर पुलिस की कार्रवाई अपर जिला शासकीय अधिवक्ता योगेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि 26 मार्च 2021 को इकदिल थाने में तैनात दरोगा अवधेश कुमार अपनी टीम के साथ ग्वालियर बाइपास पर गश्त कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि लाल रंग की बाइक पर सवार दो लोग अवैध असलाह और मादक पदार्थ लेकर आ रहे हैं और किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने इलाके में चेकिंग शुरू कर दी। तलाशी में मिला तमंचा और मादक पदार्थ कुछ देर बाद लाल रंग की बाइक आती दिखाई दी। पुलिस को देखते ही बाइक सवार दोनों युवकों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस टीम ने उन्हें पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उनके पास से एक तमंचा, कारतूस और करीब 220 ग्राम मादक पदार्थ बरामद हुआ। पूछताछ में दोनों ने अपने नाम मोनू उर्फ मयंक गौतम निवासी जय भारत कॉलोनी और सुमित कश्यप उर्फ कन्नू निवासी सती मोहल्ला कोतवाली बताए।
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