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    इटावा में हत्या के प्रयास में 6 दोषी करार:कोर्ट ने 8-8 साल की सजा, 18-18 हजार जुर्माना लगाया

    1 hour ago

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    इटावा में सात साल पुराने मारपीट और हत्या के प्रयास के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजत सिंह जैन की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने छह आरोपियों को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को आठ आठ साल की सजा सुनाई है। साथ ही सभी पर 18-18 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर दस माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला 26 जुलाई 2018 का है। गांव खडकौली थाना सैंफई निवासी योगेश कुमार उर्फ बीटू ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि वह अपने भाई गिरीश कुमार के साथ बाइक से पैतृक गांव नगला लाले जमीन की नापजोख कराने जा रहे थे। उसी दौरान रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे लोगों ने उन्हें घेर लिया। रास्ते में घेरकर की गई मारपीट और फायरिंग रिपोर्ट के मुताबिक मुकेश पुत्र महेश चंद्र, शिव राम उर्फ गुड्डू पुत्र नाथू राम, सनी पुत्र जगदीश, जगदीश पुत्र नाथू राम, महेश चंद्र पुत्र भूरे सिंह और बब्लू पुत्र भूरे सिंह निवासी नगला श्री ने हथियारों से लैस होकर हमला कर दिया। योगेश किसी तरह जान बचाकर भाग निकले, लेकिन उनके भाई गिरीश को आरोपियों ने पकड़ लिया और मारपीट के बाद गोली मार दी। गोली लगने से गिरीश गंभीर रूप से घायल हो गए। शोर सुनकर गांव के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। साक्ष्य और गवाहों के आधार पर सुनाई सजा तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जांच पूरी होने के बाद सभी के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया। मामले की सुनवाई जिला जज की अदालत में हुई, जहां सरकार की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला ने पैरवी की। अदालत ने प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सभी छह आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें आठ आठ साल की सजा के साथ जुर्माने से दंडित किया।
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