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    जौनपुर में हैंडपंप रिबोर धांधली रोकने नई व्यवस्था:अलग रजिस्टर बनेगा, जिला स्तरीय अधिकारी करेंगे सत्यापन

    7 hours ago

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    जौनपुर जनपद में हैंडपंप रिबोर में होने वाली धांधली को रोकने के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत, अब हैंडपंप रिबोर का पूरा विवरण एक अलग रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा, जिसका सत्यापन जिला स्तरीय अधिकारी करेंगे। अनियमितता पाए जाने पर संबंधित प्रधान और सचिव के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सभी बीडीओ और एडीओ पंचायत को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रत्येक ब्लॉक में हैंडपंप रिबोर के लिए प्रारूप रजिस्टर पहले ही भेजा जा चुका है। ग्राम पंचायत सचिव द्वारा हर सप्ताह रिबोर किए गए हैंडपंपों की जानकारी इस रजिस्टर में दर्ज की जाएगी। इसमें यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि हैंडपंप रिबोर योग्य था या उसकी मरम्मत की गई। रजिस्टर में मरम्मत या रिबोर कार्य में लगाई गई सामग्री और निकाली गई पुरानी सामग्री का भी उल्लेख होगा। पुरानी पाइपों का उपयोग गोशाला और अन्य निर्माण कार्यों में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, नियमानुसार छह माह बाद उनकी नीलामी भी कराई जाएगी। उपयोग में लाई जा चुकी पुरानी पाइपों को स्टॉक रजिस्टर में सामग्री के रूप में दर्ज किया जाएगा। गांव के मासिक भ्रमण पर जाने वाले अधिकारियों द्वारा इस स्टॉक रजिस्टर का सत्यापन किया जाएगा। स्टॉक रजिस्टर से कोई भी सामग्री गायब मिलने पर इसे गबन माना जाएगा और संबंधित प्रधान व सचिव के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) नवीन सिंह ने बताया कि अब किसी भी गांव में हैंडपंप रिबोर केवल इसी बदली हुई व्यवस्था के तहत ही होगा।
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