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    झांसी में रेप के आरोपी को 10 साल की सजा:7 साल पहले किशोरी को भगाकर पटना ले गया था, दरिंदगी की थी

    1 hour ago

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    झांसी में नाबालिग लड़की से रेप करने वाले आरोपी महेंद्र पाल को कोर्ट ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वह 7 साल पहले किशोरी को भगाकर पटना ले गया था। उसके साथ कई दिनों तक दरिंदगी की थी। कोर्ट ने उस पर 55 हजार रुपए का अर्थदण्ड लगाया है। अदा नहीं करने पर 20 महीने की जेल अतिरिक्त काटनी होगी। यह फैसला शुक्रवार को पॉक्साे एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी ने सुनाया है। पिता ने दर्ज कराया था केस विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाहा ने बताया- एक युवक ने सीपरी बाजार थाने में तहरीर दी थी। जिसमें बताया था कि 3 मई 2018 को उसकी 15 साल की बेटी को पाल कॉलोनी निवासी महेंद्र पाल पुत्र धूराम पाल भगाकर ले गया। पुलिस ने केस दर्ज करके दोनों की तलाश शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद पुलिस ने पीड़िता को बरामद किया था। उसने बताया था कि आरोपी उसे बहला फुसला कर पटना ले गया। वहां एक कमरे में रखा और कई दिनों तक रेप किया। पुलिस ने रेप की धारा बढ़ाते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया था। बाद में उसके खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया। अब कोर्ट ने सुनवाई करते हुए महेंद्र को 10 साल के कठोर कारावास और 55 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है।
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