Search…

    Saved articles

    You have not yet added any article to your bookmarks!

    Browse articles

    GDPR Compliance

    We use cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, Privacy Policies, and Terms of Service.

    Top trending News
    bharathunt
    bharathunt

    करोड़ों की ठगी करने वाले 8आरोपियों की अग्रिम जमानत खारिज:गैस और पेट्रोल एजेंसी दिलाने का फर्जी विज्ञापन देकर की थी धोखाधड़ी

    3 hours ago

    1

    0

    कानपुर में फर्जी व झूठे विज्ञापन देकर केरोसिन, पेट्रोल और गैस एजेंसी दिलाने के नाम पर 21 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी करने वाले 8 आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी एडीजे सपना त्रिपाठी की कोर्ट ने खारिज कर दी। आरोपियों के खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। हिंदुस्तान और भारत पेट्रोलियम से पेट्रोल पंप, केरोसिन और गैस एजेंसी दिलाने के झूठे विज्ञापन दिए गए थे। एजेंसी दिलाने के नाम पर देश भर में 21 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी की गई थी। 31 जुलाई 2007 को इस मामले में तत्कालीन जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए थे। जांच रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन उपजिलाधिकारी ने दिसंबर 2008 को मुकदमा दर्ज करने की संस्तुति की थी। इन लोगों के खिलाफ दाखिल हुआ था मुकदमा पांडु नगर निवासी केके कामनी की शिकायत पर वर्ष 2010 में कोतवाली थाने ने मुकदमा दर्ज किया गया था। एडीजीसी प्रदीप कुमार साहू ने बताया कि जांच में ग्राम राजूपुर अमरौली कन्नौज निवासी गिरीश चन्द्र, ग्राम कछियापुर कुसुमखोर बांगर कन्नौज निवासी अतुल कुमार कटियार, ग्राम कुसुमखोर कन्नौज निवासी अरविंद कुमार, ग्राम राजपुर किरतपुर कन्नौज निवासी मुकेश चन्द्र कटियार। बैंक कालोनी देविन पुरवा सरायमीरा निवासी सुनील कुमार कटियार, इंद्रानगर कल्याणपुर कानपुर निवासी मूल रूप से ग्राम बरांडा बिल्हौर के राकेश कुमार कटियार, बीमा विहार लखनपुर निवासी अर्जुन सिंह और ग्राम खाड़ामऊ अरौल निवासी उमेश चन्द्र का नाम सामने आया था। कोर्ट ने सभी आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।
    Click here to Read more
    Prev Article
    बागपत में सांसद की अध्यक्षता में दिशा बैठक:योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई, लोग रहे मौजूद
    Next Article
    शादी से पहले युवती गहने-नकदी लेकर प्रेमी संग भागी:इंस्टाग्राम पर हुई थी दोस्ती, मुकदमा दर्ज

    Related न्यूज Updates:

    Comments (0)

      Leave a Comment