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    कोर्ट ने रिटायर्ड दरोगा की पेंशन रोकने के दिए आदेश:रेलबाजार में MSC छात्रा से गैंगरेप और मर्डर मामले में बयान देने नहीं आ रहे थे

    3 hours ago

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    MSC छात्रा से गैंगरेप के बाद हत्या के मामले में गवाही देने के लिए न आने पर एडीजे–11 की कोर्ट ने रिटायर्ड दरोगा तेजेंद्र सिंह की पेंशन रोकने के आदेश दिए है। आदेश की कॉपी प्रमुख सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक लखनऊ को भेजने के लिए कहा गया है। मामले में अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी। 29 दिसंबर 2021 की रात सीओडी पुल के पास रेलबाजार निवासी MSC छात्रा का लावारिस हालत में शव मिला था। छात्रा के भाई ने रेलबाजार थाने में छात्रा के साथ पढ़ने वाले कैंट निवासी सोमनाथ गौतम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। विवेचना के बाद पुलिस ने सिपाही के बेटे सोमनाथ, उसके साथी सत्यम मौर्य और रावेंद्र विश्वकर्मा उर्फ रवि के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी। मुकदमे में गवाह रिटायर्ड दरोगा तेजेंद्र सिंह कई तारीखों से कोर्ट नहीं आ रहे हैं। जिस पर एडीजे–11 सुभाष सिंह की कोर्ट ने गैर जमानती वारंट भी जारी किया था। पुलिस रिपोर्ट में तेजेंद्र के इज्जत नगर बरेली में रहने की बात सामने आई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि तेजेंद्र घर का दरवाजा नहीं खोलते और फोन भी नहीं उठाते है। इस पर कोर्ट ने बरेली के एसएसपी को पत्र लिखकर तेजेंद्र की पेंशन रोकने के आदेश दिए हैं। साथ ही पुलिस रिपोर्ट की सत्यता की जांच भी कराने को कहा है।
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