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    ललितपुर में 12 साल पुराने लूट मामले में फैसला:दंपती समेत तीन को पांच साल कारावास, 20 हजार रूपए का जुर्माना लगाया

    23 hours ago

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    ललितपुर जिले के ग्राम गंगचारी में 12 साल पुराने लूट के एक मामले में मंगलवार को फैसला सुनाया गया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) की अदालत ने एक ग्रामीण और एक दंपति सहित तीन आरोपियों को दोषी ठहराया है। उन्हें पांच वर्ष के कारावास और प्रत्येक को 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। यह मामला चार मई 2014 की रात का है। थाना बानपुर के ग्राम गंगचारी निवासी श्रीपत पुत्र बाबूलाल ने न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में बताया था कि वह अपने साथी रमसू और केहर सिंह के साथ अपनी गढ़ी की रखवाली करने जा रहा था। तभी उसने देखा कि गांव के सोबरन, उसका पुत्र पवन और पत्नी गौरा उसके बाखर में रखे पचास पाइप, दस बोरा गेहूं और इंजन की करीब आठ बौलें एक ट्रैक्टर में लाद रहे थे। श्रीपत और उसके साथियों ने जब उन्हें ललकारा, तो सभी आरोपी ट्रैक्टर में लदा सामान लेकर भाग गए। भागते समय उन्होंने रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। पीड़ित श्रीपत ने इस घटना की शिकायत डाक रजिस्ट्री के माध्यम से पुलिस अधीक्षक को भेजी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उसे न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। न्यायालय ने इस मामले में परिवाद दर्ज कर आरोपियों को तलब किया, जिसके बाद से यह मामला विचाराधीन था। न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत दलीलों, साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सुनवाई की। सोबरन, पवन और गौरा को दोषी पाते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास और प्रत्येक को बीस-बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कृष्ण बिहारी कुशवाहा ने बताया कि अर्थदंड अदा न करने पर दोषियों को एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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