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    लूट-माल की बरामदगी में आरोपी को 2 साल की सजा:इटावा कोर्ट का फैसला; 2 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया, न देने पर 15 दिन अतिरिक्त जेल

    17 hours ago

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    इटावा में लूट के माल की बरामदगी के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उस पर दो हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे 15 दिन की अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी। यह फैसला विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम की अदालत ने सुनाया। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र अधिनियम अशोक कुमार दुबे की अदालत ने मारपीट कर लूट के एक पुराने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी को दोषी पाया। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को लूट के माल की बरामदगी का दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई। बैंक से पैसे निकालकर लौट रहे थे पीड़ित मामले के अनुसार, बकेवर क्षेत्र के गांव रमौपुर निवासी अंगद सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 1 जुलाई 2012 को वह साइकिल से बैंक गए थे। वहां से 20 हजार रुपए निकालकर थैले में रखे और घर लौट रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक, नगला बल्जू के पास बाइक सवार तीन बदमाशों ने उन्हें गिरा दिया। इसके बाद मारपीट कर उनके पास रखी नकदी और पासबुक लूट ली और फरार हो गए। जांच में आरोपी का नाम आया सामने पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान संजय उर्फ संजू पुत्र राम प्रकाश निवासी श्री का पुरवा थाना मंगलपुर का नाम सामने आया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उसके कब्जे से लूट का माल बरामद किया और जेल भेज दिया। साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने सुनाई सजा जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता कौशलेंद्र तोमर ने सरकार की ओर से पैरवी की। कोर्ट ने प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए दो साल की सजा और जुर्माना सुनाया।
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