Search…

    Saved articles

    You have not yet added any article to your bookmarks!

    Browse articles

    GDPR Compliance

    We use cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, Privacy Policies, and Terms of Service.

    Top trending News
    bharathunt
    bharathunt

    Mahua Moitra को Supreme Court का सुझाव, Parliament में चर्चा की मांग करें

    1 hour from now

    1

    0

    सुप्रीम कोर्ट  ने वैकल्पिक निवेश कोषों के अंतिम लाभार्थी मालिकों और पोर्टफोलियो का सार्वजनिक खुलासा करने संबंधी सेबी को निर्देश देने के अनुरोध वाली महुआ मोइत्रा की याचिका का निपटारा किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी कानूनी ढांचे के अभाव में अदालत सेबी को अंतिम लाभार्थी मालिकों के बारे में इस तरह की सार्वजनिक जानकारी देने का निर्देश नहीं दे सकती।  सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी याचिका दायर करने के लिए तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा से सवाल किया और सुझाव दिया कि वह इस मुद्दे पर संसद में चर्चा की मांग कर सकती हैं।इसे भी पढ़ें: Women Health के लिए वरदान है Shatavari, Hormonal Balance और बेहतर नींद में मददगारयाचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने दलील दी कि इन निवेश माध्यमों के 'अंतिम लाभार्थी मालिकों' (अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर्स) का खुलासा न किए जाने से शेयर बाजार में अस्पष्टता पैदा हुई है और इससे हेरफेर (मैनिपुलेशन) की गुंजाइश बन गई है। भूषण ने कहा कि विदेशी इकाइयों के जरिए भारतीय कंपनियों में बड़ी रकम निवेश की जा रही है, लेकिन असल निवेशकों की पहचान का पता नहीं है। उन्होंने कहा, जो लोग विदेशी इकाइयों के जरिए हमारी कंपनियों में निवेश कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि वे कौन हैं और क्या वे सेबी (SEBI) के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। आज इस बात का काफी संदेह है कि भारी निवेश करने वाली इन कंपनियों के जरिए शेयर बाजार में हेरफेर की जा रही है। उन्होंने तर्क दिया कि 'अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर' (वास्तविक लाभार्थी मालिक) की जानकारी देने की जो अनिवार्यता पहले थी, उसे 2018 में खत्म कर दिया गया। इसके बाद, इकाइयों (entities) के लिए केवल 'प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' (PMLA) का पालन करना ही जरूरी रह गया। अडानी-हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति की टिप्पणियों का हवाला देते हुए, भूषण ने दलील दी कि जानकारी देने की इस अनिवार्यता को हटाने से नियामक ढांचा कमजोर हो गया है।इसे भी पढ़ें: नाबालिग बेटे के Kochi Mercedes हादसे में फंसे Judge को अग्रिम जमानत, Kerala High Court का आदेशउन्होंने कहा: “मान लीजिए कि किसी कंपनी के शेयर बहुत तेज़ी से और बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं। तब कोई स्टॉक ब्रोकर किसी रिटेल निवेशक से कहता है कि शेयर की कीमत बढ़ रही है, तो क्यों न आप भी इसमें पैसा लगा दें... लेकिन उस निवेशक को यह नहीं पता होता कि शेयर की कीमत इसलिए बढ़ रही है क्योंकि उसी कंपनी के प्रमोटर AIF या FPI के ज़रिए शेयर खरीद रहे हैं, जिससे शेयर की कीमत ऊपर जा रही है। अगर उसे यह पता चल जाए, तो वह शेयर नहीं खरीदेगा। भूषण ने इस बात पर जोर दिया कि सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और कई देशों में 'बेनिफिशियल ओनरशिप' (लाभकारी स्वामित्व) का सार्वजनिक रूप से खुलासा करना अनिवार्य है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला दिया, जिनमें ADR और PUCL मामले शामिल हैं। इन मामलों में, कोर्ट ने चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अपनी संपत्ति, देनदारियों, आपराधिक रिकॉर्ड और शैक्षणिक योग्यताओं का खुलासा करने का निर्देश दिया था, भले ही उस समय इसके लिए कोई कानूनी ढांचा मौजूद नहीं था। 
    Click here to Read more
    Prev Article
    हिंगोली के पलशी में Latur Crime Branch पर भीड़ का हमला, 6 पुलिसकर्मी घायल
    Next Article
    Mission 2027 से पहले UP BJP की चुनावी रणनीति तय करेंगे Amit Shah, सीट शेयरिंग पर मंथन

    Related न्यूज Updates:

    Comments (0)

      Leave a Comment