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    मिर्जापुर का पॉपुलर अस्पताल होगा सीज:जांच में मिली अनियमितता, मरीजों को हटाने का नोटिस

    4 hours ago

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    मिर्जापुर के पॉपुलर अस्पताल को सीज करने का नोटिस जारी किया गया है। अस्पताल पर लगे आरोपों की जांच में अनियमितताएं सामने आने के बाद यह कार्रवाई की जा रही है। होली के बाद सीलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसके मद्देनजर मरीजों को अन्यत्र स्थानांतरित करने के निर्देश दिए गए हैं। एसडीएम सदर गुलाबचंद ने बताया कि उनके नेतृत्व में अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. अवधेश कुमार की संयुक्त टीम ने अस्पताल की जांच की थी। टीम ने अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी। जांच रिपोर्ट के अनुसार, अस्पताल का नवीनीकरण नियमानुसार नहीं पाया गया। साथ ही, अस्पताल में मानकों का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से अल्ट्रासाउंड सेंटर भी संचालित किया जा रहा था। जांच में यह भी सामने आया कि अस्पताल की क्षमता 50 से अधिक बिस्तरों की है, जिसके पंजीकरण के लिए जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी की अनुमति अनिवार्य होती है। अस्पताल द्वारा प्रस्तुत आवेदन की जांच में कई खामियां मिलीं, जिसके चलते नवीनीकरण आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया। अल्ट्रासाउंड जांच के लिए आवश्यक फॉर्म-एफ की पड़ताल में मरीजों की पहचान छिपाने और यह स्पष्ट न होने जैसी गंभीर अनियमितताएं पाई गईं कि जांच किस चिकित्सक ने की थी। निरीक्षण के दौरान संबंधित चिकित्सक टीम के पहुंचने के लगभग एक घंटे बाद अस्पताल पहुंचे। फॉर्म-एफ पर हस्ताक्षर न होने के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने अनभिज्ञता जताई। इसे पीसीपीएनडीटी एक्ट-1994 के नियमों का गंभीर उल्लंघन माना गया है। जिलाधिकारी के 27 फरवरी 2026 के आदेश, 26 फरवरी 2026 की जांच समिति रिपोर्ट और 6 फरवरी 2026 की नोडल अधिकारी की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर अस्पताल प्रबंधन को पांच दिन का समय दिया गया है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि सभी भर्ती मरीजों को सुरक्षित रूप से अन्य अस्पतालों में स्थानांतरित कर दिया जाए, ताकि सीलिंग के दौरान कोई असुविधा न हो। एसडीएम सदर ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित अवधि में इन निर्देशों का पालन नहीं किया गया, तो क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट और पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी अस्पताल प्रबंधन की होगी।
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