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    मिर्जापुर में गैंगस्टर शैलेश की 15 करोड़ की संपत्ति कुर्क:अपराध से अर्जित संपत्तियों को प्रशासन ने किया था चिन्हित, राजगढ़ सक्तेशगढ़ में कार्रवाई

    12 hours ago

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    मिर्जापुर पुलिस ने मंगलवार को गैंग लीडर शैलेश सिंह की लगभग 15 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया। यह कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर की गई। पुलिस के अनुसार यह कदम अपराध की रोकथाम और हिस्ट्रीशीटर व गैंग लीडरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश सरकार की माफिया और अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। कुर्की की कार्रवाई के दौरान एसडीएम अनेग सिंह , प्रभारी निरीक्षक वेद प्रकाश पाण्डेय, प्रभारी निरीक्षक बालमुकुंद मिश्रा, थानाध्यक्ष राजेश राम और थानाध्यक्ष अजय कुमार मिश्रा सहित पुलिस व प्रशासन की संयुक्त टीम मौजूद रही। पुलिस के मुताबिक थाना मड़िहान थाना पर दर्ज मुकदमा गैंगस्टर अधिनियम के तहत गैंग लीडर शैलेश सिंह पुत्र गुलाब सिंह निवासी ददरा गांव द्वारा अपराध से अर्जित संपत्तियों को चिन्हित किया गया था। इनमें ग्रामसभा राजगढ़, थाना राजगढ़, तहसील मड़िहान तहसील स्थित आराजी संख्या 45ख (रकबा 33.038 हेक्टेयर) और ग्राम ददरा सक्तेशगढ़, थाना राजगढ़, तहसील मड़िहान स्थित आराजी संख्या 255 (रकबा 0.5690 हेक्टेयर) की भूमि शामिल है। इन संपत्तियों की अनुमानित कीमत करीब 15 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार शैलेश सिंह के खिलाफ कई गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनमें 2006 में हत्या के प्रयास और साजिश का मामला, 2022 में धोखाधड़ी, अपहरण व एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमे और 2023 में गैंगस्टर एक्ट का मामला प्रमुख हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अपराध से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ इसी तरह की सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
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