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    मेरठ के अवैध कांप्लेक्स में शादाब जकाती ने खोली दुकान:1 साल पहले अनऑथराइज बिल्डिंग को गिराने का हो चुका है आदेश

    2 hours ago

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    यूट्यूबर शादाब जकाती ने जिस ग्रांड स्क्वायर मॉल में 1 ग्राम गोल्ड में ज्वैलरी बेचने का शोरूम खोला है ये पूरा कांप्लेक्स ही अवैध है। दरअसल इस कांप्लेक्स को शुरू से ही अवैध तरीके से बनाया गया है। जिस पर लगातार आवास विकास परिषद् नोटिस दे रहा था। लेकिन संचालकों ने इसका संज्ञान नहीं लिया। 2024 में इस कांप्लेक्स के ध्वस्तीकरण का भी आदेश हो चुका है। बुधवार को टीम इसी आदेश के तहत कांप्लेक्स में एक्शन लेने पहुंची थी। जहां आवास विकास की टीम ने पहले कांप्लेक्स में चल रही दुकानों को खाली करने का आदेश दिया। इसके बाद पूरा कांप्लेक्स सील कर दिया। अगर मानक पूरे नहीं हुए तो ये कांप्लेक्स डिमोलिश भी हो सकता है। दरअसल आवास विकास के अनुसार परिषद की सम्पत्ति संख्या 427/12 एवं 428/12 पर निर्माणकर्ता कस्तुरी लाल द्वारा स्वीकृत मानचित्र से अलग निर्माण किए जाने का मामला सामने आया है, जिसे परिषद ने अवैध और अनाधिकृत माना है। संबंधित आवंटी को दिसंबर 2023 में कारण बताओ नोटिस जारी कर कार्यालय में उपस्थित होकर पक्ष रखने का अवसर दिया गया था, लेकिन निर्धारित तिथि तक न तो वह उपस्थित हुए और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया गया। इसके बाद फरवरी 2024 में ध्वस्तीकरण के आदेश जारी किए गए। परिषद ने अप्रैल 2026 में एक बार फिर नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर अवैध निर्माण स्वयं हटाने के निर्देश दिए थे, साथ ही चेतावनी दी थी कि ऐसा न करने पर सीलिंग और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद आवंटी ने कोई कदम नहीं उठाया। स्थल निरीक्षण में यह भी पाया गया कि बिना पूर्णता प्रमाण पत्र और फायर NOC के दुकानों का न सिर्फ विक्रय किया गया, बल्कि उनका संचालन भी शुरू कर दिया गया है, जो नियमों का गंभीर उल्लंघन है। इस पर सक्षम अधिकारी राहुल यादव ने उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-1965 और नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 के तहत कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त होने तक सील करने के आदेश जारी किए हैं। सहायक अभियंता मुकेश पाल सिंह को तत्काल प्रभाव से सीलिंग कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। 15 दिन बाद जाऊंगा कोर्ट पूरे प्रकरण में शिकायत करने वाले भाजपा नेता राहुल ठाकुर ने बताया कि शिकायत के बाद आवास विकास ने कार्रवाई की है। हालांकि जो ध्वस्तीकरण की बात आदेश में है यदि समय रहते वह नहीं होता है तो वे इस काम्पलेक्स से संबंधित सभी साक्ष्य लेकर फिर से कोर्ट में जाएंगे।
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