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    मस्जिद में नमाजियों की संख्या सीमित नहीं कर सकते-हाईकोर्ट:हाईकोर्ट ने कहा-क़ानून-व्यवस्था नहीं संभाल सकते तो इस्तीफ़ा दें या तबादला करा लें

    1 hour ago

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    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मस्जिद में नमाजियों की संख्या सीमित नहीं कर सके। कोर्ट ने संभल प्रभासन पर तल्ख टिप्प्णी करते हुए उन्हें अपनी ड्यूटी का एहसास कराया। कोर्ट ने एक मस्जिद में नमाज़ियों की संख्या सीमित करने के स्थानीय प्रशासन के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि नमाज़ियों की संख्या कैसे तय की जा सकती है। अगर अधिकारी क़ानून-व्यवस्था सुनिश्चित नहीं कर सकते तो इस्तीफ़ा दे दें या फिर तबादला करवा लें। हाईकोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वो यह सुनिश्चित करे कि हर हाल में कानून का राज कायम रहे। कोर्ट ने कहा कि अगर वे अधिकारी उन्हें लगता है कि वे कानून का राज लागू करने में सक्षम नहीं हैं, तो इस्तीफा देकर चले जाएं। या फिर कहीं और जाकर ड्यूटी करें। कोर्ट ने कहा कि राज्य का कर्तव्य है कि वो यह सुनिश्चित करे कि हर समुदाय निर्धारित पूजा स्थल पर शांतिपूर्वक पूजा-अर्चना कर सके। मामले में मुनाज़िर खान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर इस मामले केा उठाया था। कोर्ट को बताया गया कि उस जगह पर केवल बीस नमाज़ियों को ही अनुमति दी गई है जो वहां नमाज़ अदा कर सकते हैं। जबकि याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि परिसर के अंदर नमाज़ अदा करने के लिए इससे कहीं ज़्यादा लोग आ सकते है क्योंकि अभी रमज़ान का महीना चल रहा है और काफी संख्या में रोजेदार नमाज अदाक करते आते हैं। हाईकोर्ट अब इस मामले में 16 मार्च को सुनवाई करेगी। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की डिवीज़न बेंच ने यह आदेश दिया है।
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