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    मदरसों को सरकारी अनुदान पर सवाल उठाए:लखनऊ हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा, कहा- समान नीति अपनाएं

    2 hours ago

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    इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा है कि मान्यता निलंबित किए गए मदरसों को सरकारी अनुदान सहायता देने के मामले में कोई समान नीति क्यों नहीं है। मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश एजाज अहमद द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर पारित किया। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 30 मार्च को निर्धारित की है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अशोक पांडेय ने दलील दी कि सरकार द्वारा मनमर्जी से निलंबित मदरसों को सरकारी अनुदान दिया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस संबंध में कोई स्पष्ट और समान नीति नहीं है। अधिवक्ता ने यह भी बताया कि यूपी मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार ने राज्य सरकार को सिफारिश भेजी थी कि निलंबित मदरसों को सरकारी अनुदान न दिया जाए। हालांकि, इस संस्तुति पर आज तक कोई विचार नहीं किया गया है। याचिका पर सुनवाई करते हुए, न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह अगली सुनवाई से पहले इस मामले में आवश्यक कार्रवाई कर न्यायालय को सूचित करे।
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