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    मऊ में 18 साल पुराने मामले में फैसला:पति, ससुर, देवर को 7 साल सश्रम कारावास, आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप

    3 hours ago

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    मऊ जिले के दोहरीघाट थाना क्षेत्र में 18 साल पुराने एक मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। दहेज की मांग को लेकर एक विवाहिता को प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए मजबूर करने के आरोप में पति, ससुर और देवर को दोषी ठहराया गया है। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट ने तीनों दोषियों को सात-सात साल के सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट अजय कुमार श्रीवास्तव ने सुनाया। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि यदि दोषी अर्थदंड का भुगतान नहीं करते हैं, तो उन्हें छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।यह मामला दोहरीघाट थाना क्षेत्र के शाहपुर से जुड़ा है। घोसी थाना क्षेत्र के पिडसुई निवासी सकलदेव यादव ने दोहरीघाट थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने बताया था कि उनकी बेटी मीरा यादव की शादी शाहपुर निवासी कांता यादव के बेटे जितेंद्र यादव से हुई थी।सकलदेव यादव ने आरोप लगाया था कि शादी के बाद उनकी बेटी को दहेज की मांग को लेकर ससुर कांता यादव, पति जितेंद्र यादव और देवर मणिंद्र यादव लगातार प्रताड़ित करते थे। आरोप के अनुसार, 22 अप्रैल 2008 को उनकी बेटी को जहर देकर मार दिया गया था।मामले की सुनवाई के दौरान कुल आठ गवाहों के बयान दर्ज किए गए। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार पाण्डेय और अनिल कुमार पाण्डेय ने न्यायालय में मामले को संदेह से परे साबित किया।अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट अजय कुमार श्रीवास्तव ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जितेंद्र यादव, कांता यादव और मणिंद्र यादव को दोषी करार दिया। कोर्ट ने अन्य आरोपों में आरोपियों को बरी कर दिया। चूंकि विवाहिता की शादी को सात साल से अधिक हो गए थे, इसलिए दोषियों पर हत्या का आरोप भी बना था।
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