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    मऊ में दुराचार दोषी को 20 साल की जेल:बहला-फुसलाकर ले गया, बंधक बनाकर किया दुराचार, 40 हजार जुर्माना

    1 hour ago

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    मऊ के घोसी थाना क्षेत्र में छह साल पहले नाबालिग से दुराचार और बंधक बनाने के मामले में सोमवार को कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। पॉक्सो मामलों के विशेष न्यायाधीश छांगुर राम ने आरोपी रेहान को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 40 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। घटना 4 अप्रैल की है, जब कोपागंज थाना क्षेत्र के वाजिदपुरा मुहल्ला निवासी रेहान ने वादी की नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर भगा लिया था। आरोप है कि उसने किशोरी को बंधक बनाकर उसके साथ दुराचार किया, साथ ही गाली-गलौज और धमकी भी दी। अभियोजन ने 6 गवाह पेश कर आरोप साबित किए मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष शासकीय अधिवक्ता प्रवीण कुमार मिश्रा और रामचंद्र चौहान ने पैरवी की। उन्होंने छह गवाहों को अदालत में पेश कर आरोपों को संदेह से परे साबित किया। वहीं बचाव पक्ष ने आरोपी के लिए न्यूनतम सजा की मांग की थी। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यदि दोषी अर्थदंड जमा नहीं करता है तो उसे दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। साथ ही, जमा होने वाली राशि का 50 प्रतिशत पीड़िता और वादिनी को देने का निर्देश दिया गया है। इस मामले में अमिला निवासी राजन और इस्लामपुरा निवासी माहताब को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में अदालत ने दोषमुक्त कर दिया।
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