Search…

    Saved articles

    You have not yet added any article to your bookmarks!

    Browse articles

    GDPR Compliance

    We use cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, Privacy Policies, and Terms of Service.

    Top trending News
    bharathunt
    bharathunt

    नाबालिग बहनों से दुष्कर्म दोषियों को सजा:रिश्ते के मामा समेत दो को आजीवन कारावास, 2.80 लाख का अर्थदंड लगाया

    1 hour ago

    1

    0

    फिरोजाबाद के थाना नारखी क्षेत्र में नाबालिग बहनों से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया है। अदालत ने रिश्ते के मामा सहित दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही, दोनों पर कुल 2.80 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह घटना 29 जनवरी की शाम की है। उस समय 15 और 16 वर्ष की दो बहनें अपने छोटे भाई-बहनों के साथ घर पर थीं, जबकि उनकी मां खेत पर गई हुई थीं। जब मां घर लौटीं, तो दोनों बेटियां गायब मिलीं। परिजनों की खोजबीन के दौरान पता चला कि उनका दूर का रिश्तेदार शेरा (निवासी धोबी वाली गली, पुराना भरथना, इटावा) भी उसी समय से लापता था। इसके बाद पिता ने तत्काल थाना नारखी में शेरा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस जांच के बाद दोनों नाबालिग बहनों को बरामद कर लिया गया। इस मामले में शेरा के साथ उसके साथी शेर सिंह (निवासी कंजा कीरतपुर, रौजा पुवायां, शाहजहांपुर) को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म, बहला-फुसलाकर ले जाने और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश एवं अपर विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या-एक, करुणा सिंह की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संजीव कुमार शर्मा ने पैरवी की। सुनवाई के दौरान, अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया। यद्यपि प्राथमिकी सामूहिक दुष्कर्म की धाराओं में दर्ज की गई थी, न्यायालय ने उन्हें दुष्कर्म और बहला-फुसलाकर ले जाने के आरोप में दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
    Click here to Read more
    Prev Article
    कुशीनगर मेडिकल कॉलेज में टीबी मरीज की मौत:समय पर एंबुलेंस न मिलने से इलाज में देरी, अधिकारी बोले - पोर्टल में बदलाव के कारण नहीं मिल रहा लाभ
    Next Article
    हत्या का आरोपी दोषी करार:23 मार्च को सुनाई जाएगी सजा, फर्रुखाबाद में सिर और सीने पर वार कर ली थी जान

    Related न्यूज Updates:

    Comments (0)

      Leave a Comment