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    नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा:कुशीनगर में एक लाख रुपए का अर्थदंड लगाया, पीड़िता को मिलेगा मुआवजा

    1 hour ago

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    कुशीनगर जिले की विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह घटना तमकुहीराज थाना क्षेत्र की है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 18 अक्टूबर 2022 को आरोपी सहाबुद्दीन ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण किया था। उसे गन्ने के खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया गया। घटना के समय पीड़िता की आयु लगभग 13 वर्ष थी। पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी कर आरोपी सहाबुद्दीन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 11 गवाह पेश किए, जिनके बयानों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया। न्यायालय ने अपने फैसले में टिप्पणी की कि ऐसे अपराध न केवल पीड़िता के जीवन को प्रभावित करते हैं, बल्कि उसके परिवार के सामाजिक सम्मान को भी गंभीर ठेस पहुंचाते हैं। अदालत ने दोषी सहाबुद्दीन पुत्र सत्तीक को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि अर्थदंड की राशि का 80 प्रतिशत हिस्सा पीड़िता को उपचार और पुनर्वास के लिए प्रदान किया जाएगा। इस मुकदमे में शासन की ओर से विशेष शासकीय अधिवक्ता पॉक्सो एक्ट श्री फूलचंदन और श्री अजय गुप्ता ने पैरवी की।
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