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    Narayan Sai को Gujarat High Court से बड़ा झटका, Surat Rape Case में राहत देने से साफ इनकार

    3 hours from now

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    नारायण साई को बड़ा झटका लगा है क्योंकि गुजरात उच्च न्यायालय ने 2013 में सूरत में दर्ज बलात्कार मामले में उनकी राहत याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने उनकी दया याचिका को खारिज करते हुए उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।इसे भी पढ़ें: Sabarimala Case में Supreme Court की YILA को फटकार, पूछा- आप देश के मुख्यमंत्री हैं क्या?साई ने इस मामले में अपनी सजा निलंबित करने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। हालांकि, पीठ ने अपराध की गंभीरता और मामले में उनकी दोषसिद्धि का हवाला देते हुए कोई राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने उसकी जमानत याचिका भी खारिज कर दी और स्पष्ट कर दिया कि अपराध की प्रकृति को देखते हुए किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी। यह निर्णय बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों पर न्यायपालिका के दृढ़ रुख को और मजबूत करता है। यह मामला 2013 का है जब सूरत में साई के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप बाद की कानूनी कार्यवाही में उन्हें दोषी ठहराया गया था।
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