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    पॉक्सो एक्ट के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास:जौनपुर कोर्ट ने 55 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया

    5 hours ago

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    जौनपुर में "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी और गुणवत्तापूर्ण विवेचना के परिणामस्वरूप पॉक्सो एक्ट के एक दोषी को कड़ी सजा सुनाई गई है। सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सुरेंद्र यादव की अदालत ने केराकत में दर्ज एक मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी राम मिलन को दोषी करार दिया। शासकीय अधिवक्ता लाल बहादुर पाल ने बताया कि अभियुक्त राम मिलन पुत्र कविलाश यादव, निवासी जखिया थानागद्दी, थाना केराकत, जौनपुर पर धारा 376, 506 आईपीसी और 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। अदालत ने सुनवाई के दौरान उसे धारा 506 आईपीसी और 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाया। अदालत ने दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त, 55,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जौनपुर पुलिस द्वारा की गई सटीक विवेचना और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के कारण ही न्यायालय ने इस मामले में दोषी को यह कठोर सजा सुनाई।
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