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    पॉक्सो के दोषी को 12 साल की कैद:बलिया कोर्ट ने सुनाई साश्रम सजा, 10 हजार का जुर्माना भी लगाया

    7 hours ago

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    बलिया में एक महत्वपूर्ण न्यायिक फैसले में पॉक्सो एक्ट के तहत एक अभियुक्त को 12 वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। यह फैसला बलिया न्यायालय ने सुनाया। दोषी की पहचान विशाल सिंह उर्फ डिक्की सिंह के रूप में हुई है, जो महरेव, थाना चितबड़ागांव, जनपद बलिया का निवासी है। उसे थाना चितबड़ागांव में पंजीकृत मु0अ0सं0-49/2021, धारा 06 पॉक्सो एक्ट के मामले में दोषी ठहराया गया। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि यदि अभियुक्त अर्थदंड का भुगतान नहीं करता है, तो उसे छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। यह मामला शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाने से संबंधित था, जिसमें पीड़िता की बड़ी बहन के देवर पर आरोप था। यह फैसला उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक, लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी का परिणाम है। स्थानीय पुलिस ने मामले में नियमानुसार विधिक और विवेचनात्मक कार्यवाही की थी। इस मामले में अभियोजन अधिकारी राकेश कुमार पाण्डेय थे।
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