Search…

    Saved articles

    You have not yet added any article to your bookmarks!

    Browse articles

    GDPR Compliance

    We use cookies to ensure you get the best experience on our website. By continuing to use our site, you accept our use of cookies, Privacy Policies, and Terms of Service.

    Top trending News
    bharathunt
    bharathunt

    पाकिस्तानी सबा फरहत की जमानत याचिका ख़ारिज, सेशन की तैयारी:वादी ने पूर्व आरोपों के साथ ही बेटी एनम के बर्थ सर्टिफिकेट पर उठाये सवाल

    7 hours ago

    1

    0

    पाकिस्तानी महिला सबा फरहत की बेल निचली अदालत से खारिज हो गई है। उनके एडवोकेट वीके शर्मा के द्वारा बेल एप्लीकेशन लगाया गया था। बुधवार को कोर्ट के समक्ष वादी और प्रतिवादी पक्ष ने मजबूती से अपनी बात रखी, इसके बाद बेल एप्लीकेशन को निरस्त कर दिया गया। सबा के एडवोकेट ने बताया कि वह गुरुवार को सेशन कोर्ट में बेल एप्लीकेशन दाखिल करेंगे। पहले एक नजर पूरे मामले पर देहलीगेट थाना क्षेत्र की कोठी अतानस निवासी रुकसाना ने नादिर अली कोठी निवासी महिला सबा फरहत उर्फ नाजी उर्फ नाजिया को पाकिस्तानी बताते हुए उस पर गैरकानूनी तरीके से भारत में रहने का आरोप लगाया था। महिला ने बताया कि नादिर अली बिल्डिंग निवासी फरहत मसूद ने पाकिस्तान जाकर सबा से निकाह किया था। 25 मई, 1993 को पाकिस्तान में सबा ने एक बेटी ऐमन फरहत को जन्म दिया। बाद में सबा व उसकी बेटी ऐमन दोनों लान्ग टर्म वीजा पर भारत आ गए। तभी से वह भारत में रह रहे हैं। फर्जी वोटर आईडी बनवाने का आरोप आरोप है कि भारत आकर सबा ने फर्जी तरीके से अपने दो वोटर आईडी कार्ड बनवा लिए। इनमें एक वोटर ID सबा मसूद तो दूसरा नाजिया मसूद के नाम पर है। यह भी आरोप लगाया कि बेटी ऐमन का पासपोर्ट भी गैरकानूनी तरीके से बनवाया गया है। आरोप लगाया कि सबा के पिता पाकिस्तान में ISI एजेंट हैं, जिनके लिए भारत में घूम घूमकर सबा व ऐमन जासूसी करते आ रहे हैं। कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में जेल भेजा पुलिस ने पाकिस्तानी महिला सबा फरहत को गिरफ्तार किया और मंगलवार को स्पेशल सीजेएम कोर्ट में पेश कर दिया। इस दौरान भी वादी राहुल भड़ाना और प्रतिवादी वीके शर्मा के बीच लंबी बहस चली। वादी पक्ष ने मामले को गंभीर बताया तो प्रतिवादी पक्ष ने आरोपों को निराधार बताते हुए जांच की मांग की। कोर्ट ने पुलिस रिमांड तो मंजूर नहीं किया लेकिन न्यायिक हिरासत में पाकिस्तानी महिला को जेल भेज दिया। सबा के एडवोकेट ने बेल पर की बहस मंगलवार को ही सबा के एडवोकेट वीके शर्मा की तरफ से बेल एप्लीकेशन मूव कर दिया गया। बुधवार को स्पेशल सीजेएम कोर्ट में बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई हुई। करीब पंद्रह मिनट बहस चली, जिसमें प्रतिवादी वीके शर्मा एडवोकेट ने मांग की कि जो आरोप सबा फरहत पर लगे हैं, उनकी जांच कराया जाना बेहद जरूरी है। उन्होंने निर्वाचन कार्यालय से फार्म 6 तलब कराते हुए उसकी भी फोरेंसिक जांच की मांग रखी। वादी पक्ष ने अपोज किया और साथ ही कोर्ट के समक्ष सबा फरहत की बेटी ऐमन के बर्थ सर्टिफिकेट का मुद्दा उठाया। अब बर्थ सर्टिफिकेट पर उठे सवाल वादी की तरफ से कोर्ट के समक्ष ना केवल सबा पर पूर्व से चले आ रहे आरोपों को दोहराया गया बल्कि बेटी ऐमन की बर्थ सर्टिफिकेट पर भी सवाल खड़े कर दिए गए। सहायक अभियोजन अधिकारी का कहना था कि जब ऐमन पाकिस्तान में पैदा हुई तो उसका भारत से बर्थ सर्टिफिकेट कैसे जारी हो गया। हालांकि प्रतिवादी के द्वारा इस मामले की जांच कराए जाने का भी आग्रह किया गया। याचिका खारिज, अब सेशन में आवेदन एडवोकेट वीके शर्मा ने बताया कि निचली अदालत से सबा फरहत की याचिका खारिज हो गई है। अब गुरुवार को वह सेशन कोर्ट में बेल एप्लीकेशन मूव करेंगे। उनका कहना है कि पुलिस ने इस मामले में डीजीपी के उस आदेश का पालन नहीं किया है, जो 25 जुलाई, 2025 को जारी किया गया था। सबा फरहत ने कोई वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवाए। ना ही उनका पासपोर्ट व वीजा गलत है।
    Click here to Read more
    Prev Article
    वाराणसी ADG ने की आजमगढ़ में समीक्षा बैठक:थानों पर ही सुलझें जनता की समस्याएं, संगठित अपराध पर प्रभावी कार्रवाई के दिए निर्देश
    Next Article
    झांसी में भाजपा कार्यकताओं की लगी पाठशाला:वरिष्ठ नेताओं ने कहा-पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांतों से सीख लें

    Related न्यूज Updates:

    Comments (0)

      Leave a Comment