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    पाकिस्तानी सबा और पति मसूद की जमानत पर सुनवाई कल:पुलिस की रिपोर्ट ना आने के कारण मसूद की अग्रिम जमानत पर नहीं हुई सुनवाई

    2 hours ago

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    सबा के पति मसूद की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई अब कल यानि गुरुवार को होगी। दरअसल, ऐमन का नाम निकाले जाने के बाद यह संकेत मिल रहे थे कि पुलिस मसूद को मुलजिम बना सकती है। इसको देखते हुए मसूद के एडवोकेट वीके शर्मा की तरफ से अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया गया था लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट नहीं भेजी और कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 12 मार्च निर्धारित कर दी। पहले एक नजर पूरे मामले पर देहलीगेट निवासी रुकसाना ने इसी क्षेत्र में परिवार संग रह रही पाकिस्तान मूल की महिला सबा फरहत पर गैरकानूनी तरीके से भारत में रहकर यात्रा करने व फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनवाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे के आधार पर पुलिस ने सबा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज सबा फरहत की गिरफ्तारी के बाद उनके एडवोकेट वीके शर्मा ने कोर्ट में बहस की। उन्होंने कोर्ट के समक्ष कुछ साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट भी किया कि सबा की तरफ से कभी वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन नहीं किया गया है। यह भी बताया कि कभी कोई यात्रा भी नहीं की है। उन्होंने सबा फरहत को जमानत दिए जाने की अपील की हालांकि कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। मसूद को मुलजिम बनाने की तैयारी इस मुकदमे में सबा फरहत के अलावा उनकी बेटी एमन को नामजद किया गया था लेकिन जल्द ही एमन का नाम केस से वापस ले लिया गया। कोर्ट के सामने इसकी पुष्टि की गई। सूत्र बताते हैं कि हाल ही में मुकदमे में सबा फरहत के पति मसूद फरहत का नाम शामिल किया गया है। मसूद का नाम एमन के जन्म प्रमाण पत्र से जोड़ा गया है। आरोप है कि मसूद ने पाकिस्तान में जन्मी अपनी बेटी एमन का मेरठ के एक निजी अस्पताल से फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाया था। अग्रिम जमानत के लिए आवेदन सबा के एडवोकेट वीके शर्मा ने बताया कि मसूद के नाम की चर्चा होते ही उन्होंने उनकी अग्रिम जमानत याचिका के लिए आवेदन कर दिया। मंगलवार को सुनवाई होती लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट नहीं भेजी। नतीजा यह हुआ कि कोर्ट ने 12 मार्च की तिथि निर्धारित कर दी। सबा की भी 12 मार्च को सुनवाई वीके शर्मा बताते हैं कि अब सबा व मसूद की जमानत याचिका पर एक ही दिन सुनवाई होगी। उन्होंने बताया कि मसूद से पहले सबा की जमानत याचिका डाली गई थी। शनिवार में सुनवाई होनी थी लेकिन सोमवार की तिथि तय कर दी गई। सोमवार आया तो पुलिस ने अधूरी तैयारी कहकर अगली तिथि मांग ली। इत्तेफाक से अगली तिथि 12 मार्च है। यानि सबा की जमानत व मसूद की अग्रिम जमानत वाली याचिका पर एक साथ सुनवाई होगी।
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