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    पौराणिक गौरिहार मंदिर मामले में जबलपुर हाईकोर्ट का फैसला:पुनर्निर्माण का आदेश, सड़क चौड़ीकरण के दौरान जमीन सुरक्षित रखने के निर्देश

    22 hours ago

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    चित्रकूट के पौराणिक गौरिहार मंदिर को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने मंदिर के पुनर्निर्माण और उसकी जमीन को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। मामला सड़क चौड़ीकरण के दौरान मंदिर को हटाने के प्रयास से जुड़ा है। बताया जा रहा है कि करीब एक माह पहले स्थानीय प्रशासन ने सड़क चौड़ीकरण के दौरान मंदिर को हटाने की कार्रवाई शुरू की थी। इसके बाद मंदिर के महंत रूपनारायण दास ने प्रशासनिक कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने प्रशासन की कार्रवाई पर गंभीर टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि यदि जिलाधिकारी के आदेश से मंदिर को तोड़ा गया है, तो अब उसी जिलाधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि मंदिर का पुनर्निर्माण कराया जाए। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि मंदिर को पिलर खड़े कर पुनः बनाया जाएगा और उसकी मूल स्थिति को सुरक्षित रखा जाएगा। साथ ही प्रशासन को मंदिर की जमीन का अधिग्रहण करने से भी रोक दिया गया है। यानी जिस स्थान पर मंदिर स्थित है, वहां सड़क या नाली का निर्माण नहीं किया जा सकेगा। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि पहले मंदिर को संरक्षित और सुरक्षित किया जाए, उसके बाद ही सड़क निर्माण से जुड़ी अन्य गतिविधियां शुरू की जाएं। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद मंदिर से जुड़े श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में संतोष का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि गौरिहार मंदिर क्षेत्र का प्राचीन और आस्था का प्रमुख केंद्र है, जहां दूर-दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। महंत रूपनारायण दास ने फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे न्याय की जीत बताया। अब प्रशासन को कोर्ट के आदेश के अनुसार मंदिर का पुनर्निर्माण कराकर उसे सुरक्षित करना होगा, जिसके बाद ही सड़क चौड़ीकरण से जुड़े अन्य कार्य किए जा सकेंगे।
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