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    पिता की हत्या में बेटे को आजीवन कारावास:10 साल पुराने मामले में कोर्ट का फैसला, जुर्माना भी लगाया

    3 hours ago

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    औरैया में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पारुल जैन ने थाना अयाना क्षेत्र के दस वर्ष पुराने हत्या के एक मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने पिता की हत्या के दोषी परशुराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह मामला 18 मार्च 2016 का है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंद्रभूषण तिवारी के अनुसार, वादी रामनरेश कठेरिया पुत्र सुखलाल निवासी नवादा ज्वाला प्रसाद, अयाना ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि 18 मार्च 2016 की रात करीब 11 बजे उनके भाई राम औतार (60 वर्ष) रासलीला देखने गए थे। रात में घर न लौटने पर सुबह उनकी तलाश की गई। अगली सुबह राम औतार का शव गांव के ही रज्जन दुबे के खेत में एक आम के पेड़ के नीचे पड़ा मिला। उनकी चाकू मारकर हत्या की गई थी। वादी ने इस हत्या के लिए गांव के अन्नू, शिववीर और हीरेन्द्र, साथ ही अजीतमल निवासी लाल सिंह को नामजद किया था। थाना अयाना पुलिस की विवेचना में नामजद किए गए सभी व्यक्तियों की संलिप्तता गलत पाई गई। जांच के बाद पुलिस ने मृतक के पुत्र परशुराम के खिलाफ पिता की हत्या का आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। यह हत्या का मामला 12 जुलाई 2022 को अपर सत्र न्यायालय प्रथम को स्थानांतरित किया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंद्रभूषण तिवारी ने दोषी के लिए कठोर दंड की मांग की। उन्होंने बताया कि दोषी परशुराम गांव की एक महिला को ले गया था, जिसका उसके पिता ने विरोध किया और महिला को उसके पति के पास वापस लौटा दिया था। इसी बात से नाराज होकर पुत्र ने पिता की हत्या कर दी थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दोषी की वृद्ध मां और भाई की पत्नी का हवाला देते हुए कम से कम सजा देने का अनुरोध किया था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम पारुल जैन ने परशुराम को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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