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    पत्नी की हत्या, बेटी पर हमले में पति को उम्रकैद:बरेली में अवैध संबंध के शक में हमला किया था, कोर्ट ने सुनाई सजा

    1 hour ago

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    बरेली में पत्नी की गला काटकर हत्या और बेटी को गंभीर रूप से घायल करने के मामले में एडीजे-05 कोर्ट ने आरोपी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उसे आजीवन सश्रम कारावास के साथ अर्थदंड भी लगाया है। यह घटना थाना भुता क्षेत्र के ग्राम अंगदपुर खमरिया की है। यहां के निवासी रमेशचंद्र ने 19 नवंबर 2024 को अपनी पत्नी पर अवैध संबंध के शक में बांके से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। इस हमले में उनकी पुत्री स्वाति भी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इस संबंध में थाना भुता में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में 10 गवाह पेश किए। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर एडीजे-05 कोर्ट ने आरोपी रमेशचंद्र को दोषी करार दिया। कोर्ट ने उसे पत्नी की हत्या के लिए आजीवन सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। बेटी पर जानलेवा हमले के लिए उसे 4 वर्ष का सश्रम कारावास और 1 हजार रुपये का अर्थदंड भी दिया गया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अर्थदंड का भुगतान न करने पर दोषी को अतिरिक्त छह माह का कारावास भुगतना होगा।
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