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    PM Narendra Modi Abuse Case | माफी के बाद 15 साल की लड़की पर केस बंद, फिर भी घर से दूर रहने को मजबूर परिवार | CJP Protest Controversy

    1 minute ago

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    नागरिक स्वतंत्रता से जुड़े CJP विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाली 15 वर्षीय नाबालिग लड़की समेत सभी आठ लड़कियों के खिलाफ दर्ज शिकायतें वापस ले ली गई हैं। उन्होंने कहा कि लड़की के माफ़ी मांगने और प्रधानमंत्री के सार्वजनिक रूप से माफ़ कर देने के बाद वह अब इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहतीं। शिकायतकर्ता और सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता स्मृति सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा सार्वजनिक रूप से माफ करने और लड़कियों के माफीनामा वीडियो जारी करने के बाद उन्होंने अपनी याचिका वापस लेने का फैसला किया है। गाज़ियाबाद के वसुंधरा में रहने वालीं सुप्रीम कोर्ट की वकील स्मृति सिंह ने मंगलवार को PTI को बताया कि उन्होंने शुरू में आठ लड़कियों के ख़िलाफ़ शिकायतें दर्ज कराई थीं, जिनमें नोएडा की यह लड़की पहली थी। उन्होंने बताया कि 29 जुलाई को नोएडा के एक्सप्रेसवे पुलिस स्टेशन में ज़ीरो FIR दर्ज की गई थी।सिंह के अनुसार, यह मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना), 353(1) (सार्वजनिक अशांति फैलाने वाले बयान) और 356(1) (मानहानि) के तहत दर्ज किया गया था।सिंह ने कहा, "प्रधानमंत्री की माफ़ी की अपील के बाद, नोएडा की लड़की समेत सभी लड़कियों ने माफ़ी मांगते हुए वीडियो अपलोड किए। मैंने भी कहा था कि अगर वे माफ़ी मांग लेंगी, तो मैं अपनी शिकायत वापस ले लूंगी।"घटना के बाद एक वीडियो में PM मोदी ने कहा था, "अपशब्दों से कभी कोई समाधान नहीं निकलता। आइए, गुमराह लोगों को सही रास्ता दिखाएं। आइए, मिलकर काम करें। आइए, भारत के लिए काम करें।"उन्होंने आगे कहा कि बाकी लड़कियों ने भी माफ़ी मांग ली है और अब उन्होंने सभी आठ मामलों में शिकायतें वापस ले ली हैं। उन्होंने कहा, "चूंकि प्रधानमंत्री ने उन्हें माफ़ कर दिया है, इसलिए मैं भी इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। मैंने दिल्ली पुलिस और क्राइम ब्रांच को अपने फ़ैसले के बारे में बता दिया है।"परिवार अभी भी घर से दूर हैनोएडा के सेक्टर 168 की जिस हाउसिंग सोसाइटी में वह लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी, वहाँ सिक्योरिटी गार्ड और मेंटेनेंस स्टाफ़ ने PTI को बताया कि परिवार घर पर नहीं है। उन्होंने बताया कि वीडियो सामने आने के बाद से परिवार ज़्यादातर लोगों की नज़र से दूर ही रहा है और दिल्ली व नोएडा पुलिस के अधिकारी कई बार उनके घर आ चुके हैं।स्टाफ़ ने कहा कि उन्हें परिवार के मौजूदा ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। परिवार के उत्पीड़न के आरोपों पर नोएडा के एक्सप्रेसवे पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने कहा कि हाउसिंग सोसाइटी या पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में कहीं भी उत्पीड़न की कोई शिकायत नहीं मिली है।अधिकारी ने बताया कि शिकायत मिलने के दिन ही नोएडा पुलिस ने ज़ीरो FIR दर्ज की थी और फिर मामला दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर कर दिया था, क्योंकि कथित घटना राष्ट्रीय राजधानी में हुई थी। अधिकारी ने आगे कहा कि तब से परिवार स्थानीय पुलिस के संपर्क में नहीं है और हो सकता है कि वे कुछ समय के लिए फरीदाबाद चले गए हों।इससे पहले, लड़की की माँ ने प्रधानमंत्री मोदी से अपनी बेटी को माफ़ करने की अपील की थी। उन्होंने कहा कि परिवार ने कई बार माफ़ी मांगी है और विरोध प्रदर्शन के दौरान नाबालिग लड़की बहकावे में आ गई थी। इसे भी पढ़ें: Massachusetts ने 15 अगस्त को किया India Day घोषित, गवर्नर मॉरा हेली ने दिया आदेश1 अगस्त को, माँ ने सार्वजनिक रूप से अपनी बेटी को माफ़ करने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। उन्होंने सरकार से 10 से 20 साल की उम्र के बच्चों के लिए इंस्टाग्राम और फ़ेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के इस्तेमाल पर रोक लगाने पर विचार करने का भी आग्रह किया। उन्होंने तर्क दिया कि नाबालिगों को विरोध प्रदर्शनों और राजनीतिक गतिविधियों से दूर रखा जाना चाहिए क्योंकि वे आसानी से बहकावे में आ जाते हैं।माँ ने यह भी आरोप लगाया कि परिवार के बार-बार माफ़ी मांगने के बावजूद, उनकी बेटी की टिप्पणी का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिसकर्मी बार-बार उनके घर आए। उन्होंने यह भी दावा किया कि FIR में उनकी बेटी की उम्र गलत दर्ज की गई थी और अपील की कि मामला वापस लिया जाए ताकि 15 साल की लड़की "शांति से जी सके"। इसे भी पढ़ें: 'लगान' और 'गजनी' फेम दिग्गज अभिनेता Pradeep Rawat का 74 वर्ष की उम्र में निधन, 'महाभारत' के अश्वत्थामा से गजनी के विलेन तक...परिवार के वकील अनिल कुमार ने कहा कि लड़की नाबालिग है और आरोप लगाया कि शिकायत में उसे गलत तरीके से 25 साल की सैलून कर्मचारी बताया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि FIR बिना उचित शुरुआती जांच के दर्ज की गई थी और दावा किया कि ऐसी जांच से मामला दर्ज होने से रोका जा सकता था।
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