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    Prophet Remark Case: BJP विधायक T Raja Singh को हैदराबाद कोर्ट से मिली क्लीन चिट, हुए बरी

    1 hour ago

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    हैदराबाद में सांसदों/विधायकों के लिए बनी एक स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को BJP विधायक टी. राजा सिंह को 2022 के एक मामले में बरी कर दिया। यह मामला धार्मिक भावनाओं पर कथित टिप्पणियों से जुड़ी IPC की अलग-अलग धाराओं के तहत दर्ज किया गया था। यह मामला IPC की धाराओं 153A(a)(b), 295A, 504, 505(2) और 506 के तहत दर्ज किया गया था। एएनआई से बात करते हुए सिंह ने कहा कि उन्हें धार्मिक भावनाओं पर कथित टिप्पणियों से जुड़े 2022 के मामले में सांसदों/विधायकों के लिए बनी स्पेशल कोर्ट ने बरी कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि राजनीतिक दलों के दबाव में उन पर झूठे मामले दर्ज किए गए थे। उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है और वे दूसरे लंबित मामलों में भी बरी हो जाएंगे।इसे भी पढ़ें: Modi Cabinet में Reshuffle और Expansion 5 जुलाई को संभव, कई नये मंत्री बनेंगे, कई पुराने चेहरे बाहर होंगे!उन्होंने एएनआई को बताया, 2022 में मेरे खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मैंने किसी के देवता के बारे में टिप्पणी की थी; AIMIM के दबाव में, तत्कालीन BRS सरकार और पुलिस ने PD एक्ट (प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट) लागू किया और मुझे लगभग 77 दिनों तक जेल में रखा। आज उसी मामले में फैसला सुनाया गया है। हमें न्यायपालिका पर भरोसा था। मैं उस मामले में बरी हो गया हूं, और मैंने शुरू से ही यही बात कही थी कि मैंने कभी भी किसी के देवी-देवताओं को लेकर ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की जिससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हों। उन्होंने आगे कहा तत्कालीन BRS सरकार ने AIMIM के दबाव में आकर मामले को गलत तरीके से पेश किया और कई पुलिस स्टेशनों में मेरे खिलाफ झूठे मामले दर्ज करवाए... मौजूदा कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में भी मेरे खिलाफ कई फर्जी मामले दर्ज किए गए हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं उन सभी मामलों में भी बरी हो जाऊंगा।इसे भी पढ़ें: Wrestlers Case: बृजभूषण शरण सिंह की अंतिम दलीलें पूरी, Court में बोले- मैं निर्दोष हूंवकील करुणासागर ने कहा कि मंगलहाट पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज 2022 के मामले में गवाहों और सबूतों की जांच के बाद कोर्ट को आगे बढ़ने का कोई आधार नहीं मिला। करुणासागर ने कहा कि आज स्पेशल MP/MLA कोर्ट ने MLA राजा सिंह को 2022 के उस मामले से बरी कर दिया है, जो मंगलहाट पुलिस स्टेशन में पैगंबर मोहम्मद के जीवन पर कथित टिप्पणी करने के आरोप में दर्ज किया गया था। मामले के शिकायतकर्ता ने खुद माना है कि जिन आयतों का ज़िक्र किया गया था, वे इस्लामिक साहित्य से जुड़ी थीं... सभी गवाहों और सबूतों को देखने के बाद कोर्ट ने माना कि MLA राजा सिंह के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है और उन्हें बरी कर दिया।
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