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    राहुल गांधी के खिलाफ हाईकोर्ट में ढाई घंटे सुनवाई:लखनऊ MP-MLA कोर्ट के आदेश को चुनौती, 9 मार्च को अगली हियरिंग

    3 hours ago

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    लखनऊ हाईकोर्ट में राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता से जुड़े एक मामले में याचिका दायर की गई है। कर्नाटक के याचिकाकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने एमपी-एमएलए कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता की ओर से लगभग ढाई घंटे तक पक्ष रखा गया। हाईकोर्ट से सरकारी पक्ष की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया। अदालत ने सरकार को अपना पक्ष रखने का अवसर देते हुए अगली सुनवाई 9 मार्च को निर्धारित की है। मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को दी गई चुनौती लखनऊ की एमपी-एमएलए अदालत ने 28 जनवरी 2026 को राहुल गांधी के खिलाफ ब्रिटिश नागरिकता से जुड़े आरोपों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग खारिज कर दी थी। इसी आदेश को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता एस. विग्नेश शिशिर ने 12 फरवरी 2026 को हाईकोर्ट में आवेदन दाखिल किया। 17 फरवरी को हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था। यह आवेदन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 528 के तहत प्रस्तुत किया गया है। एकल पीठ में हो रही सुनवाई मामले की सुनवाई एकल पीठ के रूप में न्यायमूर्ति राजीव सिंह कर रहे हैं। याचिकाकर्ता ने अदालत से रायबरेली जिले के कोतवाली थाने में संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश देने की मांग की है। याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं 318, 335, 340, 236, 237, 61, 148, 147, 152, 238, 336(3), 351 के तहत एफआईआर दर्ज करने की अपील की गई है। इसके अतिरिक्त आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 की धाराएं 3, 5 और 6, पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धाराएं 12 और 13 तथा विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 14(बी) और 14(सी) के तहत भी कार्रवाई की मांग की गई है। गृह मंत्रालय-हाईकोर्ट में रखे साक्ष्य इस पूरे प्रकरण से जुड़े साक्ष्य पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय और इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष भी प्रस्तुत किए गए थे। उनके अनुसार भारत सरकार ने इस मामले में ब्रिटेन सरकार से भी आधिकारिक स्तर पर संपर्क किया था। विग्नेश शिशिर ने कुछ गोपनीय दस्तावेज जांच के लिए सीबीआई को सौंपे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लखनऊ में हुई सुनवाई याचिकाकर्ता के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले की सुनवाई रायबरेली की MP-MLA कोर्ट में की जा रही थी। इसी दौरान उन्होंने अपनी जान को खतरा होने का हवाला देते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और सुनवाई लखनऊ की MP-MLA कोर्ट में कराए जाने की मांग की थी। इस मांग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि पूरे प्रकरण की आगे की सुनवाई लखनऊ स्थित विशेष MP-MLA कोर्ट में की जाए। इसके बाद मामला रायबरेली से ट्रांसफर होकर लखनऊ की अदालत में भेजा गया था, जहां इसकी विस्तृत सुनवाई की गई। ……………………….. संबंधित खबर पढ़िए राहुल गांधी के खिलाफ दायर ब्रिटिश नागरिकता की याचिका खारिज: लखनऊ MP-MLA कोर्ट का फैसला, 8 दिन चली सुनवाई लखनऊ की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष और सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। ब्रिटिश नागरिकता मामले में आठ दिन तक चली सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश तृतीय एसीजेएम आलोक वर्मा ने यह फैसला सुनाया। यहां पढ़ें पूरी खबर
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