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    राहुल गांधी मामले में CBI को हाईकोर्ट की फटकार:कहा- जांच की प्रगति स्पष्ट बताएं, जॉइंट डायरेक्टर दाखिल करें नया हलफनामा

    1 day ago

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    लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी के खिलाफ कथित आय से अधिक संपत्ति की जांच की मांग वाली याचिका पर सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई। कोर्ट ने CBI के दाखिल काउंटर एफिडेविट पर असंतोष जताते हुए कहा कि इससे जांच की प्रगति स्पष्ट नहीं हो रही है। अदालत ने CBI को जॉइंट डायरेक्टर स्तर के अधिकारी से नया हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। वहीं ED की कार्रवाई पर अदालत ने संतोष जताया और कहा कि यदि जांच में कोई अवैधता सामने आती है तो एजेंसी कानून के मुताबिक आगे कार्रवाई कर सकती है। CBI के जवाब से संतुष्ट नहीं हुई कोर्ट न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति बृज राज सिंह की खंडपीठ ने कहा कि CBI का काउंटर एफिडेविट 12 मई 2026 के आदेश के अनुरूप नहीं है। अदालत ने टिप्पणी की कि दाखिल हलफनामे से यह समझना संभव नहीं है कि CBI ने शिकायत पर अब तक क्या जांच की और उसकी क्या प्रगति हुई है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगली सुनवाई से पहले CBI की ओर से ACHQ जोन, नई दिल्ली के जॉइंट डायरेक्टर/हेड ऑफ जोन स्तर के अधिकारी का नया काउंटर एफिडेविट दाखिल किया जाए, जिसमें जांच की प्रगति का स्पष्ट और विस्तृत विवरण हो। ED की कार्रवाई पर कोर्ट ने जताया संतोष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के काउंटर एफिडेविट का अवलोकन करने के बाद कहा कि एजेंसी ने आवश्यक कदम उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि यदि जांच के दौरान साक्ष्य और दस्तावेजों के आधार पर कोई अवैध गतिविधि सामने आती है तो ED कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। केंद्र सरकार समेत अन्य एजेंसियों को चार सप्ताह का समय सुनवाई के दौरान प्रतिवादी संख्या-6 की ओर से अधिवक्ताओं नीरव चित्रवंशी और अमर मणि तिवारी ने विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए चार सप्ताह का समय दिया। वहीं केंद्र सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एवं डिप्टी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एस.बी. पांडे ने प्रतिवादी संख्या 5, 7, 8, 9 और 10 की ओर से विस्तृत काउंटर एफिडेविट दाखिल करने के लिए समय मांगा। अदालत ने उन्हें भी चार सप्ताह का समय दिया। याचिकाकर्ता की दो नई अर्जियां रिकॉर्ड पर याचिकाकर्ता एस. विग्नेश शिशिर ने सुनवाई के दौरान दो अंतरिम आवेदन (आईए संख्या-7 और 8) दाखिल किए। दोनों आवेदन शपथपत्र के साथ प्रस्तुत किए गए, जिन्हें कोर्ट ने रिकॉर्ड पर ले लिया। अदालत ने डिप्टी सॉलिसिटर जनरल एस.बी. पांडे को निर्देश दिया कि वह इन आवेदनों पर संबंधित अधिकारियों से राय लेकर जवाब दाखिल करें और यह भी बताएं कि याचिकाकर्ता की मांगों पर सरकार या सक्षम प्राधिकारी कोई कार्रवाई करना चाहता है या नहीं। मामला अब 'पार्ट-हर्ड', 20 अगस्त को अगली सुनवाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले की लंबी सुनवाई हो चुकी है, इसलिए अगली तारीख पर इसे Part Heard के रूप में इसी खंडपीठ के समक्ष सुना जाएगा। इसके लिए मुख्य न्यायाधीश से आवश्यक प्रशासनिक आदेश प्राप्त किए जाएंगे। मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त 2026 को दोपहर बाद चैंबर में होगी। सीलबंद लिफाफे में सुरक्षित रहेगा रिकॉर्ड हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि सोमवार को दाखिल सभी आवेदनों को आवेदन संख्या आवंटित करने के बाद पूरा रिकॉर्ड फिर से सीलबंद लिफाफे में वरिष्ठ रजिस्ट्रार की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाए। क्या है मामला भाजपा सदस्य एस. विग्नेश शिशिर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल कर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ कथित आय से अधिक संपत्ति की जांच CBI, ED और अन्य केंद्रीय एजेंसियों से कराने की मांग की है। इससे पहले 12 मई 2026 को हाईकोर्ट ने CBI, ED समेत संबंधित एजेंसियों को आठ सप्ताह के भीतर प्रारंभिक जांच की प्रगति रिपोर्ट और काउंटर एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश दिया था। सोमवार की सुनवाई उसी आदेश के अनुपालन में हुई।
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