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    संभल में नाबालिग से छेड़छाड़, दोषी को 3 साल जेल:कोर्ट ने 3 साल पुराने मामले में सुनाई सजा, 6 हजार जुर्माना भी लगाया

    9 hours ago

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    संभल न्यायालय ने नाबालिग से छेड़छाड़ के एक दोषी को तीन साल कारावास और 6000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह के न्यायालय ने दिया। यह घटना संभल जनपद के थाना कैलादेवी के गांव इकौना में 1 अगस्त 2022 की रात करीब तीन बजे हुई थी। गांव की एक महिला ने पुलिस को बताया था कि उनकी 16 वर्षीय नाबालिग बेटी घर में सो रही थी, तभी आरोपी पुष्पेंद्र घर में घुस आया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। बेटी के जागने और शोर मचाने पर आरोपी पुष्पेंद्र मौके से फरार हो गया। महिला की शिकायत पर थाना पुलिस ने घर में घुसकर छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने आवश्यक साक्ष्य जुटाकर पुष्पेंद्र के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अवधेश कुमार सिंह के न्यायालय में हुई। अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट) नरेंद्र कुमार यादव ने साक्ष्यों के आधार पर अपनी दलीलें प्रस्तुत कीं। न्यायालय ने सभी पक्षों की सुनवाई के बाद पुष्पेंद्र को दोषी ठहराया और उसे तीन वर्ष के कारावास के साथ 6000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया।
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