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    सहारनपुर में 3 को 6-6 साल की सजा:कोर्ट ने 12 साल पुराने लूट व फायरिंग केस में की सुनवाई

    8 hours ago

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    सहारनपुर कोर्ट ने करीब 12 साल पुराने लूट और पुलिस पर फायरिंग के मामले में अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। एडीजे-09 कोर्ट ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 6-6 साल के कठोर कारावास और कुल 75 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। एक आरोपी की मुकदमे के दौरान ही मौत हो चुकी है। ये मामला 11 दिसंबर 2014 का है। एडीजीसी नीरज चौहान ने बताया कि थाना गंगोह पुलिस को 11 दिसंबर 2014 को सूचना मिली थी कि कुछ बदमाश राहगीरों से लूटपाट कर रहे हैं। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो आरोपियों ने खुद को घिरता देख पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने चारों आरोपियों को दबोच लिया था। तलाशी में उनके पास से लूटा गया सामान और अवैध तमंचे व कारतूस बरामद हुए थे। मामले में शमीम पुत्र सुलेमान निवासी बल्ला माजरा, थाना झिंझाना शामली, इबाद अली पुत्र एवज अली निवासी लखनौती, थाना गंगोह, सहारनपुर, अश्वनी पुत्र जगनेश्वर निवासी दैदपुरा, थाना नकुड़, सहारनपुर और नरेंद्र पुत्र अफलातून निवासी ढलावली, थाना गंगोह सहारनपुर के खिलाफ अलग-अलग धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए थे। नरेंद्र की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी। इस तरह हुई सजा एडीजीसी के अनुसार, आरोपियों पर हत्या के प्रयास, चोरी का माल रखने (धारा 411, 414) और आर्म्स एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया गया था। मामला एडीजे-09 कोर्ट में विचाराधीन था। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने शमीम, इबाद अली और अश्वनी को दोषी ठहराया। हत्या के प्रयास और लूट के मामले में तीनों को 6-6 साल की सजा और 10-10 हजार रुपए जुर्माना। चोरी का माल रखने और छिपाने के मामले में 1-1 साल की सजा और 1-1 हजार रुपए जुर्माना और आर्म्स एक्ट में प्रत्येक को 2-2 साल की सजा और 3-3 हजार रुपए का जुर्माना लगा है। कोर्ट ने सभी सजाएं साथ-साथ चलाने का आदेश दिया है। कुल मिलाकर प्रत्येक दोषी पर 75 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है।
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