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    सहारनपुर में दहेज हत्या में पति दोषी करार:कोर्ट ने सास-ससुर को किया बरी, पूर्व बसपा विधायक की बेटी का हुआ था मर्डर

    10 hours ago

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    सहारनपुर की एक कोर्ट ने दहेज हत्या के चर्चित मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए मृतका के पति अश्वनी सिंह को दोषी करार दिया है। वहीं साक्ष्यों के अभाव में सास-ससुर को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। कोर्ट ने सजा पर फैसला सुनाने के लिए 4 मई की तारीख तय की है। यह मामला बरेली की फरीदपुर विधानसभा सीट से बसपा के पूर्व विधायक विजयपाल सिंह की बेटी गीतू की दहेज हत्या से जुड़ा है। एडीजीसी दीपक सैनी ने बताया कि गीतू की शादी 6 मई 2013 को मेरठ के गंगाधाम कॉलोनी निवासी अश्वनी सिंह से हुई थी। शादी के समय अश्वनी सिंह सहारनपुर में सेल टैक्स अधिकारी के पद पर तैनात थे। शादी के बाद दंपति सहारनपुर के कोतवाली सदर बाजार क्षेत्र के हकीकतनगर में किराए के मकान में रहने लगे। मृतका के पिता की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि दामाद और उसके परिवार के लोग दहेज में 2 करोड़ रुपये की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर गीतू को लगातार प्रताड़ित किया जाता था। आरोप के मुताबिक 16 नवंबर 2014 को गीतू के साथ मारपीट की गई और उसे छत से धक्का दे दिया गया। सूचना मिलने पर परिजन सहारनपुर पहुंचे, जहां उनका शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में मिला। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया और जांच पूरी कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने पति अश्वनी सिंह को दोषी ठहराया। वहीं, सास-ससुर के खिलाफ पर्याप्त सबूत न मिलने पर उन्हें बरी कर दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के शरीर पर 12 जगह चोट के निशान मिले थे। सिर में गंभीर चोट और सीने की चार पसलियां टूटी हुई थीं, जिससे मारपीट की पुष्टि हुई। इसी आधार पर पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाया और कोर्ट ने पति को दोषी माना। अब इस मामले में सभी की नजर 4 मई पर टिकी है, जब कोर्ट दोषी को सजा सुनाएगी।
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