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    सुलतानपुर में पॉक्सो दोषी को 20 साल कठोर कारावास:10 हजार रुपये का जुर्माना; डेढ़ साल बाद आया फैसला, बच्ची से हुई थी घटना

    3 hours ago

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    सुलतानपुर में पॉक्सो एक्ट के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। अदालत ने उस पर 10,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया। यह फैसला डेढ़ साल में आया है और उत्तर प्रदेश पुलिस के 'ऑपरेशन कनविक्शन' अभियान के तहत की गई प्रभावी पैरवी का परिणाम है। अपर सत्र न्यायाधीश-12, सुलतानपुर की अदालत ने 25 फरवरी को वीरेंद्र चौहान पुत्र स्व. रामसुख, निवासी पूरनपुर, बालमपुर, थाना कोतवाली देहात, सुलतानपुर को दोषी ठहराया। उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 504 और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दंडित किया गया। यह मामला थाना कोतवाली देहात में 20 जून 2024 को दोपहर वादी की तहरीर पर दर्ज किया गया था। आरोप था कि अभियुक्त वीरेंद्र ने वादिनी की 5 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया और मना करने पर गाली-गलौज भी की। निरीक्षक सत्येंद्र कुमार सिंह ने इस मामले की विवेचना की। साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र संख्या ए-01 दिनांक 12 जुलाई 2024 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। सुलतानपुर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में मॉनिटरिंग सेल ने इस मामले में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की।
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