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    सोनभद्र में हत्या के तीन दोषियों को उम्रकैद:साढ़े चार साल पुराने राम आसरे मौर्य हत्याकांड में फैसला

    3 hours ago

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    सोनभद्र। करीब साढ़े चार वर्ष पुराने राम आसरे मौर्य हत्याकांड मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम जीतेंद्र कुमार द्विवेदी की अदालत ने गुरुवार को तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने राजेंद्र मौर्या, जसवंत मौर्या और निहाल को दोषी करार दिया। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर उन्हें चार-चार माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। दोषियों द्वारा जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा। इसी मामले में तीन अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह मामला 29 नवंबर 2021 का है। संतोष मौर्य उर्फ भोला, पुत्र स्वर्गीय राम आसरे मौर्य, निवासी मगरदहा, थाना करमा, जिला सोनभद्र ने थानाध्यक्ष करमा को तहरीर दी थी। इसमें बताया गया था कि उनके गांव के राजेंद्र मौर्य और बिसहार गांव निवासी निहाल के बीच जमीन पर पाइप बिछाने को लेकर विवाद चल रहा था। घटना वाले दिन, 29 नवंबर 2021 को, संतोष अपने पिता राम आसरे मौर्य और चाचा के लड़के गोलू के साथ गांव के लालू मौर्या की शादी में कठपुरवा गए थे। शादी में निहाल भी मौजूद था और बार-बार उनसे घर लौटने का समय पूछ रहा था। राम आसरे ने खाना खाकर चलने की बात कही। रात करीब 9:30 बजे वे घर के लिए निकले। राम आसरे बाइक चला रहे थे। रात करीब 10 बजे जब वे बिसहार पहाड़ी पर पहुंचे, तो जसवंत मौर्या, राजेंद्र मौर्या, निहाल सहित छह लोगों ने बाइक आगे खड़ी कर उन्हें रोक लिया और उलझ गए। इस दौरान, जसवंत मौर्या ने ललकारते हुए राम आसरे की कनपटी पर असलहे से गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, तब तक सभी आरोपी मोटरसाइकिल से फरार हो चुके थे। संतोष मौर्य ने पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की गई। विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। मामले की सुनवाई के दौरान, अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना, गवाहों के बयान दर्ज किए और पत्रावली का अवलोकन किया। इसके बाद, राजेंद्र मौर्या, जसवंत मौर्या और निहाल को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने उनके ऊपर 20-20 हजार रुपये अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर 4-4 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी। कोर्ट ने तीन आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया।अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील विनोद कुमार पाठक ने बहस की
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