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    सपा के पूर्व विधायक समेत चार बरी:फिरोजाबाद में 19 साल पुराने छात्रसंघ चुनाव मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला

    19 hours ago

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    फिरोजाबाद विशेष न्यायालय ने लगभग 19 वर्ष पुराने छात्रसंघ चुनाव प्रकरण में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक समेत चार आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है। न्यायालय ने अपना फैसला सुनाते हुए सभी जीवित आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया। सुनवाई के दौरान एक आरोपी की मृत्यु हो चुकी थी। यह मामला 18 सितंबर 2007 का है। थाना दक्षिण में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, सपा के पूर्व विधायक अजीम भाई के नेतृत्व में मुकेश (निवासी कौशल्या नगर), गुलाम साबिर (निवासी नगला बरी), छुट्टन भाई उर्फ सैफुर्रहमान (निवासी नई बस्ती) और महबूब (निवासी कोटला) समेत 50-60 सपा कार्यकर्ताओं पर छात्रसंघ चुनाव प्रक्रिया बाधित करने का आरोप लगाया गया था। प्राथमिकी में उल्लेख था कि गांधी पार्क में सभा के बाद एक जुलूस सदर बाजार, सेंट्रल चौराहा और घंटाघर होते हुए शिकोहाबाद अड्डा पहुंचा। यहां जाम लगाकर नारेबाजी की गई। इस दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती का पुतला दहन करने का भी आरोप था। पुलिस द्वारा रोकने के प्रयास पर आरोपियों ने गाली-गलौज, धक्का-मुक्की और जान से मारने की धमकी दी थी। जांच के बाद विवेचक ने सभी आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट, डॉ. निधी यादव की अदालत में चली। लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद न्यायालय ने साक्ष्यों को अपर्याप्त मानते हुए सभी जीवित आरोपियों को बरी कर दिया। सुनवाई के दौरान आरोपी महबूब की मृत्यु हो गई थी, जिसके चलते उनके विरुद्ध कार्यवाही समाप्त कर दी गई। इस फैसले के बाद अदालत परिसर में समर्थकों में हलचल देखी गई। अदालत के निर्णय को लेकर राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है।
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