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    होली पर 3 मार्च 2026 को सार्वजनिक अवकाश घोषित:निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत उत्तर प्रदेश सरकार का निर्णय।

    18 hours ago

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    सरकार ने होली पर्व के अवसर पर 3 मार्च 2026 (मंगलवार) को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। यह निर्णय निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के तहत लिया गया है। सामान्य प्रशासन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 17 नवंबर 2025 को जारी विज्ञप्ति में वर्ष 2026 के अवकाशों की सूची में 2 मार्च 2026 को होलिका दहन और 4 मार्च 2026 को होली के लिए राजपत्रित अवकाश घोषित किया गया था। जनभावनाओं और प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, 3 मार्च 2026 को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया गया। कानपुर देहात के जिलाधिकारी कपिल सिंह के निर्देशों के क्रम में, प्रमुख सचिव, सामान्य प्रशासन अनुभाग की 27 फरवरी 2026 की विज्ञप्ति में इस निर्णय की जानकारी दी गई। जनपद कानपुर देहात में, वर्ष 2026 के लिए घोषित अवकाशों की सूची में 3 मार्च 2026 को स्थानीय अवकाश के स्थान पर अब सार्वजनिक अवकाश माना जाएगा। इसके साथ ही, 17 नवंबर 2025 की पूर्व विज्ञप्ति को इस सीमा तक संशोधित समझा जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
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