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    Sindh में Transgender कोटा पर 'अपमानजनक' शर्त, पहचान साबित करने के लिए Medical Test क्यों?

    12 hours ago

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    सिंध सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए रोजगार में कोटा घोषित किए जाने के लगभग चार साल बाद भी, विवादास्पद कानूनी शर्त के कारण यह नीति बड़े पैमाने पर लागू नहीं हो पाई है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, इस शर्त के तहत आवेदकों को अपनी लैंगिक पहचान सत्यापित करने के लिए शारीरिक चिकित्सा परीक्षण कराना अनिवार्य है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक, यह कोटा नीति जुलाई 2022 में पारित सिंध सिविल सेवक संशोधन विधेयक के माध्यम से लागू की गई थी, जिसमें ग्रेड 15 तक की सरकारी नौकरियों में 0.5 प्रतिशत सीटें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आरक्षित की गई हैं। हालांकि, इस कानून के तहत भर्ती के लिए पात्र होने से पहले आवेदकों को एक स्थायी मेडिकल बोर्ड से प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है।इसे भी पढ़ें: US-Iran के बीच 'महाडील' कराने निकला Pakistan, गृह मंत्री की Tehran में अहम बैठकट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों ने इस शर्त की कड़ी आलोचना करते हुए इसे अपमानजनक और भेदभावपूर्ण बताया है। कराची स्थित ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता और जेंडर इंटरएक्टिव एलायंस की संचालन प्रबंधक ज़हरिश खानज़ादी ने सवाल उठाया है कि ट्रांसजेंडर आवेदकों को चिकित्सा जांच से क्यों गुजरना पड़ता है, जबकि पुरुष और महिला उम्मीदवारों को सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार के लिए अपनी लैंगिक पहचान साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है। खानज़ादी ने कहा कि हाल के वर्षों में ट्रांसजेंडर नागरिकों को कानूनी मान्यता और पहचान पत्र जारी किए जाने के बावजूद, सरकारी विभागों में संस्थागत भेदभाव अभी भी जारी है। उन्होंने तर्क दिया कि यह नीति गरिमा को ठेस पहुंचाती है और पहले से ही हाशिए पर पड़े समुदाय के लिए अतिरिक्त बाधाएं पैदा करती है।इसे भी पढ़ें: PM Modi से मिलकर मशहूर हुए Jhalmuri विक्रेता की जान खतरे में, Pak-Bangladesh से धमकियांउन्होंने बताया कि आबकारी एवं कराधान विभाग ने हाल ही में पहली बार एक भर्ती विज्ञापन में ट्रांसजेंडर कोटा शामिल किया है, लेकिन केवल प्रमाणित आवेदक ही इसके पात्र होंगे। कार्यकर्ताओं ने भी कोटा के आकार की आलोचना करते हुए कहा है कि 0.5 प्रतिशत का आवंटन सार्थक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए बहुत कम है। खानज़ादी ने बताया कि कई भर्ती अभियानों में, यह प्रतिशत एक भी आरक्षित पद में तब्दील नहीं हो पाता है, जैसा कि द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने उद्धृत किया है। उन्होंने सिंध सरकार से पंजाब का उदाहरण अपनाने का आग्रह किया, जहां ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए दो प्रतिशत का कोटा है। पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग के उपाध्यक्ष, काज़ी खिज़र ने भी चिकित्सा परीक्षा के प्रावधान का विरोध किया और इसे हटाने की मांग की। उन्होंने कोटा को कम से कम एक प्रतिशत तक बढ़ाने का भी आह्वान किया। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, सिंध की ट्रांसजेंडर आबादी के बारे में विरोधाभासी आंकड़े इस बहस को और भी जटिल बना रहे हैं।
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